Document Description
राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2011
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या No. F.4 (7) Am/Rule/Legal/PR/2010/ 1348 दिनांक 12-8-2011 जारी की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- नियम 68 के तहत पंचायत द्वारा लिए जाने वाले शुल्क (Fees):
- आवेदन शुल्क (Application fees): Rs. 10/-
- निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र आदि: Rs. 20/- (SC/ST के लिए 50% छूट)
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि: Rs. 40/- (SC/ST के लिए 50% छूट)
- बिजली या पाईप द्वारा पानी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): Rs. 40/- (SC/ST के लिए 50% छूट)
- आबादी भूमि क्रय हेतु आवेदन: Rs. 20/-
- साइट प्लान तैयार करने और साइट निरीक्षण का खर्च: Rs. 50/-
- राशन कार्ड (आवेदन पत्र और छपाई सहित): Rs. 10/-
- 30 दिन के बाद जन्म और मृत्यु का पंजीकरण: Rs. 20/-
- भवन निर्माण की अनुमति: पक्का निर्माण के लिए Rs. 2/- प्रति वर्ग मीटर
- पंचायत द्वारा पहले से स्वीकृत साइट प्लान में जोड़/बदलाव (Addition/Alteration): Rs. 100/-
- बिना अनुमति अनाधिकृत निर्माण का नियममीकरण (Regularization): Rs. 10/- प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम Rs. 1000/- तक)
- पेट्रोल/डीजल पंप: Rs. 2500/- प्रति वर्ष
- ढाबा/रेस्टोरेंट: Rs. 1000/- प्रति वर्ष
- अन्य कोई व्यावसायिक इकाई: Rs. 200/- प्रति वर्ष
- माइनिंग एनओसी के लिए प्रस्ताव: Rs. 5000/-
- मोबाइल टॉवर: Rs. 10000/- प्रति वर्ष
- गेस्ट हाउस/होटल/मोटेल/रेस्ट हाउस हेतु शुल्क: 5 कमरे तक Rs. 1000/- प्रति वर्ष, 6 से 10 कमरे Rs. 2500/- प्रति वर्ष, 11 से 15 कमरे Rs. 4000/- प्रति वर्ष, 16 या अधिक कमरे Rs. 5000/- प्रति वर्ष
इस अधिसूचना में बैठकों के आयोजन, समितियों, और विभिन्न नियमों के अंतर्गत वित्तीय सीमाओं और शक्तियों में भी संशोधन किए गए हैं।
