Document Description
श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 27 (74) ग्राविवि/अनु-5/जीकेन/न्यूनतम मजदूर दर/2014-15 दिनांक 05.04.2016 के अनुसार, श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.12.2015 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (मनरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित की गई है।
मुख्य बिंदु:
- अकुशल श्रमिक: न्यूनतम मजदूरी दर रुपये 197/- प्रति दिन पुनरीक्षित की गई है।
- अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट): न्यूनतम मजदूरी दर रुपये 207/- प्रति दिन पुनरीक्षित की गई है।
- यह आदेश मनरेगा योजना को छोड़कर अन्य विभिन्न केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होता है।
- पत्र के अनुसार, इसे संबंधित जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिलादर निर्णयक समिति, जिला समस्त राजस्थान को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
