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राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग आदेश
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें पुनरीक्षित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- क्रमांक व दिनांक: क्रमांक एफ 27 (74) प्राविवि/अनु-5/जीकेण/न्यूनतम मजदूरी दर/ई ओ. 85598/2014-15, जयपुर दिनांक 8 फरवरी 2021।
- संदर्भ: श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 8(5)(6) न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15744 दिनांक 19.08.2020।
- पुनरीक्षित मजदूरी दरें: श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.08.2020 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दरें क्रमशः रुपये 225/- व रुपये 237/- प्रति दिवस पुनरीक्षित की गई हैं। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी है।
- सॉफ्टवेयर से संबंधित निर्देश: इन दरों का इन्ड्राज/अपडेशन वर्ष 2020-21 की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नहीं किया जावेगा। पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2020-21 की बीएसआर सॉफ्टवेयर में दर्ज/इन्ड्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी द्वारा अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को कर दिया जावे।
