Document Description
अकुशल व अर्द्धकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का आदेश जारी किया गया है, जिसका क्रमांक एफ 27 (74) ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूरी दर/ई.ओ. 65598/2014-15 है।
मुख्य बिंदु:
- संदर्भ: श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6) न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/11232 एवं 11276 दिनांक 03.07.2017।
- पुनरीक्षित दरें: महात्मा नरेगा योजना को छोड़कर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संपादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं में नियोजित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर रुपये 207/- प्रति दिवस तथा अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर रुपये 217/- प्रति दिवस पुनरीक्षित की गई है।
- प्रभावी तिथि: यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी है।
- बीसआर सॉफ्टवेयर संबंधी निर्देश: पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्ड्राज/अपडेशन वर्ष 2017-18 की बीएसआर सॉफ़्टवेयर में नहीं किया जावेगा। कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए भुगतान किया जाएगा।
