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ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार आदेश
क्रमांक: एफ 21(39)ग्रावि/वीबी-जी राम जी/Material payment/2026-27/16556
दिनांक: 07-08-2026
ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग-3 वीबी-जी राम जी) द्वारा वीबी-जी राम जी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए श्रम मद और सामग्री मद के मदवार उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- श्रम मद (Labour Head): योजनान्तर्गत कार्यरत अकुशल (Unskilled), अर्ध-कुशल (Semi-skilled) एवं कुशल (Skilled) श्रमिकों का भुगतान/व्यय केवल श्रम मद (Labour Component) से ही किया जाएगा। भारत का राजपत्र (भाग 2 खंड 1) में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अध्याय 5 की धारा 22 की उपधारा 6 के अनुसार यह प्रावधान है।
- सामग्री मद (Material Head): सामग्री मद के अंतर्गत जारी की गई राशि का उपयोग केवल सामग्री के दायित्वों एवं भुगतान हेतु ही किया जाएगा। इस राशि से किसी भी प्रकार के अकुशल, अर्ध-कुशल तथा कुशल श्रमिकों का व्यय/भुगतान नहीं किया जाएगा।
- समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आवंटित राशि का नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से व्यय सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ समस्त विकास अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों से इन निर्देशों की पूर्ण पालना करवाएं।