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विकसित भारत-जन सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

विकसित भारत-जन सेवा अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश एवं वित्तीय स्वीकृतिग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी-7/2025-26/ दिनांक के अंतर्गत राज्य में विकसित भारत-जन सेवा अभियान के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।मुख्य उद्देश्य…

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Guidelines 19 Sep 2026 PDF 0 Downloads
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विकसित भारत-जन सेवा अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश एवं वित्तीय स्वीकृति

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी-7/2025-26/ दिनांक के अंतर्गत राज्य में विकसित भारत-जन सेवा अभियान के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

मुख्य उद्देश्य एवं गतिविधियाँ

राज्य में जनसेवा, सामाजिक सरोकार और सुशासन की भावना को सुदृढ़ करने, विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी को व्यापक स्तर पर पहुँचाने तथा विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में आमजन, किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 17 सितम्बर, 2026 से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है।

  • जिला स्तर: जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ संवाद।
  • पंचायत समिति मुख्यालय: शिविरों का आयोजन कर केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की जानकारी से संबंधित कार्य (दिनांक 19.09.2026 से 25.09.2026 तक)।
  • ग्राम पंचायत स्तर: जन-भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और सामुदायिक सेवा से संबंधित गतिविधियाँ।

षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से व्यय हेतु वित्तीय प्रावधान

षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु पंचायती राज विभाग के पत्रांक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 के बिंदु संख्या (अ)(3)(xiii) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित व्यय की भूतलक्षीय स्वीकृति प्रदान की गई है:

  1. पंचायत समिति स्तर पर: शिविर के आयोजन हेतु टेंट, फर्नीचर, दरी, पेयजल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित व्यय हेतु प्रति पंचायत समिति अधिकतम राशि ₹25,000/-
  2. ग्राम पंचायत स्तर पर: जन-भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और सामुदायिक सेवा से संबंधित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम राशि ₹10,000/-

उपरोक्त व्यय षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से किया जाएगा, जिसे वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332601518 दिनांक 18.09.2026 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

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