राजस्थान विकास अधिकारी पदस्थापन आदेश 2026 | 118 नवपदोन्नत VDO/BDO Posting List Rajasthan
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नवपदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार कुल 118 नवपदोन्नत अधिकारियों का विभिन्न पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन किया गया है। अधिकारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश में जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, सीकर, भरतपुर, दौसा, नागौर, बीकानेर, पाली सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में विकास अधिकारियों के पदस्थापन का विवरण दिया गया है।
'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन
यह अधिनियम मूल कानून 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन करता है
1. मुख्य संशोधन और नियम (Key Amendments)
यह संशोधन मुख्य रूप से विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटता है:
1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच विलंब होने पर (उप-धारा 3):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण केवल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश और निर्धारित शुल्क भुगतान पर होगा।
नोट: यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अर्थ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 14(1) के तहत नियुक्त अधिकारी से है।
2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर (उप-धारा 3A):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण केवल संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class - JMFC) के आदेश पर ही हो सकेगा।
1. मुख्य निष्कर्ष व प्रभाव (Impact & Takeaway)
प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन: पहले से चले आ रहे देरी से पंजीकरण कराने के नियमों में समयावधि (1 से 2 साल तथा 2 साल से ऊपर) के आधार पर अलग-अलग प्रशासनिक/न्यायिक प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं।
फर्जीवाड़े पर रोक: 2 साल से अधिक पुराना मामला सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत और सख्त होगी।
अटल ज्ञान केन्द्रों में क्यूबिकल आधारित फर्नीचर व्यवस्था एवं ले-आऊट परिवर्तन आदेश 2026
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत निर्मित हो रहे अटल ज्ञान केन्द्रों में क्यूबिकल आधारित फर्नीचर और वर्क स्टेशन व्यवस्था के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:
प्रदेश की तीन हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आधुनिक पुस्तकालय एवं अध्ययन सुविधाओं (ई-लाइब्रेरी) के विकास हेतु अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिनांक 04.04.2026 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में, सामान्य फर्नीचर व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक क्यूबिकल आधारित फर्नीचर/वर्क स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यवस्थित अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है।
वित्त विभाग (आई.डी. संख्या 332601032 दिनांक 01.07.2026) द्वारा इस संशोधित व्यवस्था के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि 2.35 लाख रुपये के स्थान पर अब 4.10 लाख रुपये प्रति अटल ज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।
यह व्यय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संबंधित पंचायतों को स्वीकृत राशि से किया जाएगा।
संशोधित फर्नीचर सामग्री एवं अनुमानित लागत का विवरण:
आदेश के साथ संलग्न एस्टीमेट के अनुसार 4.10 लाख रुपये में निम्न सामग्री क्रय की जानी है:
वर्क स्टेशन (20 नग): 18mm HDMR बोर्ड, इलेक्ट्रिक फिटिंग (वायर, स्विच, सॉकेट) सहित (कुल लागत: 3,07,000 रुपये)।
विजिटर कुर्सी (20 नग): बिना हैंडल की कुशन सीट (कुल लागत: 40,000 रुपये)।
बुक शेल्फ (3 नग): 5 कम्पार्टमेंट, ग्लास डोर एवं लॉकिंग मैकेनिज्म सहित (कुल लागत: 54,000 रुपये)।
विभाग द्वारा प्रथम तल एवं भू-तल के लिए क्यूबिकल आधारित फर्नीचर की नवीन मानक ड्रॉइंग (Option-1) एवं 3D ले-आऊट डिजाइन भी संलग्न कर निर्देशित किया गया है कि समस्त कार्य अनुमोदित ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही सम्पन्न हों।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नये पद सृजन
आदेश की मुख्य जानकारी
विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार।
संदर्भ: वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332600780, दिनांक 23.06.2026 की सहमति।
पदों के सृजन एवं क्रमोन्नति का विवरण
नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू संचालन और कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पदों की स्वीकृति दी गई है:
पदनाम
ग्रेड पे / लेवल
पूर्व में स्वीकृत पद
नवसृजित / क्रमोन्नत पद
विशेष विवरण
ग्राम विकास अधिकारी (VDO)
ग्रेड पे-2400 (L-6)
10,554
3,099 (नवसृजित)
वर्तमान में कुल 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए 11,304 पद (10,554 VDO + 750 वरिष्ठ VDO) स्वीकृत हैं। 3,467 नवसृजित ग्राम पंचायतों में 1-1 पद सुनिश्चित करने के लिए 3,099 (14,403-11,304) नए पदों का सृजन किया गया है।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी
ग्रेड पे-3600 (L-10)
750
1,250 (क्रमोन्नत)
कुल 14,403 पदों में से पदोन्नति (Promotion) के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1,250 पदों को क्रमोन्नत किया गया है। इसके बाद विभाग द्वारा बड़ी ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 2,000 पद (750 + 1250) हो जाएंगे।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 अनुदान राशि
मुख्य विषय: ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन
शिविर की अवधि: "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा।
समय व स्थान: प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक (या कार्य पूरा होने तक) लगाया जाएगा।
प्रमुख व्यवस्थाएं और बजट
बुनियादी सुविधाएं: शिविर में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, मेज, कुर्सियां, दरी आदि आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जाएंगी।
बजट/खर्च सीमा: इन व्यवस्थाओं के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग (6th State Finance Commission) के अनुदान से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम ₹15,000/- तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
मंजूरी: इस खर्च को वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा 11 जून, 2026 को अनुमोदित (Approve) किया गया है।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026
मुख्य विवरण
यह शिविर राज्यभर में 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
शिविर का समय कार्य दिवसों में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगा।
प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।
नोडल विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारियां
इस अभियान का मुख्य नोडल विभाग 'राजस्व विभाग' होगा, और 'पंचायती राज विभाग' सहायक नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।
राजस्व विभाग के अलावा 21 अन्य विभाग भी शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
शिविर के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।
जिला कलेक्टर द्वारा ही प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।
प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में एक राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ (Coordination Cell) का भी गठन किया गया है।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं पोर्टल व्यवस्था
शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन के कार्यों को उसी दिन (Same-day) पूर्ण करना है।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DOIT&C) को 11 जून, 2026 तक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिविर समाप्ति पर प्रतिदिन सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट इसी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
शिविर से पूर्व अग्रिम दल गठित कर प्रारंभिक तैयारी की जाएगी, ताकि शिविर वाले दिन प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जा सके।
प्रमुख विभागों के मुख्य कार्य
शिविर में आमजन को लाभ पहुँचाने के लिए विभागों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
राजस्व विभाग: राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, नामान्तरकरण, जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज: प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टे व किश्त देना, महात्मा गांधी नरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग, और पीएमजेवाई (PMJAY) कार्ड बनाना।
अन्य विभाग: इसके अलावा ऊर्जा विभाग (बिजली समस्या निवारण), कृषि विभाग (फसल बीमा), खाद्य विभाग (NFSA ई-केवाईसी), आयोजना विभाग (जन-आधार अपडेट व बैंक खाते), और शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण आदि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाएंगे।
नल जल मित्रों को चयन करने की प्रक्रिया
नल जल मित्रों को चयन करने की प्रक्रिया
विशेष ग्राम सभा 26-05-2026
विशेष ग्राम सभा 26-05-2026
नवजात का जुड़ना और मृतक सदस्य स्वत हटना
नवजात का जुड़ना और मृतक सदस्य स्वत हटना
ग्राम पंचायतो में सोलर लाइट और इस से सम्बंधित गाइड लाइन
ग्राम पंचायतो में सोलर लाइट और इस से सम्बंधित गाइड लाइन
विशेष ग्राम सभा 05-06-2026
विशेष ग्राम सभा 05-06-2026
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्राम सभा 2026
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्राम सभा 2026
प्रधानमंत्री बालोतरा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
प्रधानमंत्री बालोतरा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
स्थायी वरिष्ठता सूची 2022-23 से 2025-26
स्थायी वरिष्ठता सूची 2022-23 से 2025-26
प्रधानमंत्री अजमेर कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम में व्यवस्था का खर्चा
प्रधानमंत्री अजमेर कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम में व्यवस्था का खर्चा
पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया
मुख्य नियम एवं शुल्क
इस प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग के विशिष्ट नियमों और आदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है:
सरपंच को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पांच दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
मूल विक्रय विलेख (पट्टा)।
मूल विक्रय विलेख (पट्टा) की फोटो प्रति।
पट्टा जारी करने की रसीद।
आधार कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
प्रक्रिया का चरणबद्ध सारांश
आवेदन प्रस्तुति: प्रार्थी सरपंच/ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वह अपने विक्रय विलेख का पंजीयन करवा सके।
रिकॉर्ड मिलान: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड से पट्टा संख्या, दिनांक और पुस्तक संख्या का मिलान करते हैं।
पंचायत बैठक में प्रस्ताव: पत्रावली को पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाता है, जहाँ उपस्थित सदस्य सर्वसम्मति से 100 रुपये के शुल्क के साथ पुनर्विधिमान्यकरण का प्रस्ताव पारित करते हैं।
आदेश जारी करना: प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के साथ अंतिम आदेश जारी किया जाता है।
16th वित आयोग रिपोर्ट 2026-31
16th वित आयोग रिपोर्ट 2026-31
जन्म मृत्यु विवाह से सम्बंधित विभिन्न सर्कुलर
जन्म मृत्यु विवाह से सम्बंधित विभिन्न सर्कुलर
विशेष ग्राम सभा 22-01-2026
विशेष ग्राम सभा 22-01-2026
ग्रामीण सेवा शिविर दिसंबर 2025 में अनुदान rashi
ग्रामीण सेवा शिविर दिसंबर 2025 में अनुदान राशि
बाड़मेर जिले की पंचायती राज की पुनर्गठन के बाद की स्तिथि 2025
बाड़मेर जिले की पंचायती राज की पुनर्गठन के बाद की स्तिथि 2025
डूंगरपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डूंगरपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटपुतली बहरोड़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटपुतली बहरोड़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बारां जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बारां जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सवाई माधोपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सवाई माधोपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
टोंक जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
टोंक जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सलूंबर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सलूंबर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चितौड़गढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चितौड़गढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
भरतपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
प्रतापगढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
प्रतापगढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जैसलमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जैसलमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
करौली जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
करौली जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जालोर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जालोर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
धौलपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
धौलपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
ब्यावर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
ब्यावर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बूंदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बूंदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
खैरथल तिजारा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
खैरथल तिजारा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
फलोदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
फलोदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सिरोही जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सिरोही जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीग जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीग जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अजमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अजमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बांसवाड़ा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बांसवाड़ा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
दौसा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
दौसा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
उदयपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
उदयपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बीकानेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बीकानेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
राजसमंद में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
राजसमंद में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
हनुमानगढ़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
हनुमानगढ़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जयपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जयपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अलवर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अलवर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झालावाड़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झालावाड़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जोधपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जोधपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चूरू में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चूरू में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सीकर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सीकर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
भीलवाड़ा में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
भीलवाड़ा में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
पाली में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
पाली में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झुंझुनूं में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झुंझुनूं में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
नागौर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
नागौर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीडवाना कुचामन में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीडवाना कुचामन में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
श्री गंगानगर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
श्री गंगानगर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बालोतरा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बालोतरा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन
गजट में जारी
बाड़मेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बाड़मेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन
गजट में जारी
पंचायतीराज में अंतरजिला स्थानांतरण अधिसूचना जारी
पंचायती राज कार्मिक एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफर हो सकेगे
राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अंतर जिला स्थानांतरण खोल दिया है अब कोई भी साथी का किसी भी जिले में स्थानांतरण हो सकता है
ग्राम पंचायत द्वारा उत्तराधिकार कुर्सीनामा वारिश प्रमाण पत्र जारी नहीं
ग्राम पंचायत द्वारा वारिश प्रमाण पत्र जारी नहीं
सहायक विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची
सहायक विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची
ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालयों में रंग रोगन करवाने का संबंधित
ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालयों में रंग रोगन करवाने का संबंधित
राजस्थान पंचायती राज: प्रशासक एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान को मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) में प्रशासक (Administrator) एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों व अधिकारियों के लिए मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।
ग्राम सभा 02-10-2025
ग्राम सभा 02-10-2025
स्वामित्व योजना प्रशासकीय कमेटी गठन के संबंध me
स्वामित्व योजना प्रशासकीय कमेटी गठन के संबंध में
प्रधानमंत्री बांसवाड़ा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
प्रधानमंत्री बांसवाड़ा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
ग्राम पंचायत भवनों का रंग रोगन गाइडलाइन
ग्राम पंचायत भवनों का रंग रोगन गाइडलाइन
जन्पम मृत्हयु विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका 2025
जन्पम मृत्हयु विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका 2025
विधवा / विधुर के विवाह पंजियन सम्बंधित आदेश
विधवा / विधुर के विवाह पंजियन सम्बंधित आदेश
ग्राम सेवा शिविर
ग्राम सेवा शिविर में अनुमत व्यय राशि
ग्राम सभा 15-08-2025
ग्राम सभा 15-08-2025
जन आधार द्वितीय लेवल वैरिफिकेशन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ( BSO) से होगा
जन आधार द्वितीय लेवल वैरिफिकेशन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ( BSO) से होगा
‘‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा’’ (दिनांक 24 जून, 2025 से 09 जुलाई, 2025) के आयोजन के भुगतान के संबंध में।
‘‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा’’ (दिनांक 24 जून, 2025 से 09 जुलाई, 2025) के आयोजन के भुगतान के संबंध में।
विशेष ग्राम सभा 20-06-2025
विशेष ग्राम सभा 20-06-2025
PHED BSR rate Excel
PHED Excel BSR rate
PHED BSR rate
PHED BSR rate
PWD Electrical Works BSR rate
PWD Electrical Works BSR rate
PWD Building Material BSR rate
PWD Building Material BSR rate
स्वामित्व योजना मैप 2 संशोधन
स्वामित्व योजना में मैप 2 संशोधन के लिए और प्राप्त आपत्ति
जन्म मृत्यु विलंब पंजीकरण
30 दिवस से एक वर्ष तक जन्म मृत्यु विलंब पंजीकरण के लिए अनुज्ञा जारी करने के संबंध में
विशेष ग्राम सभा 05-06-2025
विशेष ग्राम सभा 05-06-2025
बर्तन बैंक योजना
बर्तन बैंक योजना की गाइडलाइन और दिशा निर्देश
जनता जल को PHED को हस्तांतरण
जनता जल को PHED को हस्तांतरण
विशेष ग्राम सभा 24-04-2025
विशेष ग्राम सभा 24-04-2025
विशेष ग्राम सभा 21-03-2025
विशेष ग्राम सभा 21-03-2025
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2025
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2025
फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप भुगतान संबंधित आदेश
फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप भुगतान संबंधित आदेश
जन्म, मृत्यु, विवाह नए शुल्क नियम
जन्म, मृत्यु, विवाह नए शुल्क नियम
FFC Tied fund ka Manual receipt lena
FFC Tied 2023-4 2nd किश्त का मैनुअल रिसिप्ट लेना
ग्राम सभा 26-01-2025
ग्राम सभा 26-01-2025
प्रशासक से संबंधित आदेश
प्रशासक से संबंधित
विशेष ग्राम सभा 20-12-2024
विशेष ग्राम सभा 20-12-2024
विशेष ग्राम सभा 26-11-2024
विशेष ग्राम सभा 26-11-2024
विशेष ग्राम सभा 15-11-2024
विशेष ग्राम सभा 15-11-2024
SBM Releted all Orders
SBM Releted all Orders
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रोपर्टी आई डी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रोपर्टी आई डी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
बंदर और लंगूर संबंधी शिकायतों का निस्तारण
मुख्य विवरण
विषय: राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181 सी.एम. हेल्पलाईन) पर लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर की समस्याओं से संबंधित प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं (शिकायतों) का समाधान।
मुख्य कार्यवाहियां और निर्देश
ग्राम पंचायतों को अधिकार: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों को भगाने या पकड़ने से संबंधित जो भी शिकायतें संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, उन पर सीधे ग्राम पंचायतें कार्यवाही करेंगी।
पेशेवरों (Professionals) की मदद और व्यय: ग्राम पंचायतें इन जानवरों को पकड़ने/भगाने के लिए आवश्यकतानुसार पेशेवर लोगों की मदद ले सकती हैं और नियमानुसार अपने स्तर पर इसका खर्च (व्यय) वहन कर सकती हैं।
जिला कलेक्टर की भूमिका: वन विभाग की 18 फरवरी 2000 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया है कि वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 के तहत, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने क्षेत्र में लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर से संबंधित समस्याओं के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authorized Officer) नियुक्त किया गया है।
विभागीय स्पष्टीकरण: पहले ये शिकायतें वन विभाग और पंचायती राज विभाग के बीच स्थानांतरित होती रहती थीं, इसलिए वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बंदरों/लंगूरों की समस्या के मामले संबंधित जिला कलेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को ही प्रेषित किए जाएं।
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2024
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2024
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में
ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति द्वारा पट्टा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में
ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति द्वारा पट्टा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में
विकसित भारत संकल्प यात्रा राशि anudan
विकसित भारत संकल्प यात्रा राशि अनुदान
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 18.09.2023
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 18.09.2023
स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के संबंध में पत्र
स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के संबंध में पत्र
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2023
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2023
पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व वाले सरकारी जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के संबंध में
पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व वाले सरकारी जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के संबंध में
VDO सीनियर लिस्ट
VDO सीनियर लिस्ट
नियम 157 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक भूमि की बाजार दर की 25 प्रतिशत राशी लेने के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक भूमि की बाजार दर की 25 प्रतिशत राशी लेने के सम्बन्ध में
300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने के संबंध में दिशानिर्देश पत्र
300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने के संबंध में दिशानिर्देश पत्र
पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में सूचना
पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में सूचना
कृषि से आबादी में कन्वर्ट निजी खातेदारी की आबादी भूमि का पट्टा नहीं देने बाबत पत्र
कृषि से आबादी में कन्वर्ट निजी खातेदारी की आबादी भूमि का पट्टा नहीं देने बाबत पत्र
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2022
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2022
ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारूप 24 में पट्टा बही संधारण करने हेतु निर्देश परिपत्र
ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारूप 24 में पट्टा बही संधारण करने हेतु निर्देश परिपत्र
राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
विषयः- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 उन श्रेणियों की भूमियों का अंकन है, जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम (ख) में यह प्रावधान है किः-
"किसी भी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो, की सीमाओं के भीतर या उद्योग स्थापित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शनों में राष्ट्रीय राज मार्ग / राज्य राज मार्ग / मुख्य जिला सड़क / अन्य जिला सड़क / ग्रामीण सड़को के मध्य बिन्दु से, विनिर्दिष्ट सीमा, जो दीर्घती हो, के भीतर आने वाली भूमि"
उक्त प्रावधानानुसार इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क के मध्य बिंदु से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किये जाने के प्रावधान है। इस संबंध में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानानुसार किस श्रेणी की सड़क के मध्य से कितनी भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किया जा सकता है, के संबंध में समय-समय पर विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़को पर स्थित कृषि भूमियों का संपरिवर्तन केन्द्र बिन्दु से निम्नानुसार दूरी छोड़कर किया जावेंः-
क्र.स.
सड़क श्रेणी
केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी जिसके भीतर आने वाली भूमि संपरिवर्तन योग्य नही है।
केन्द्र बिंदु से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है।
1
राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग
40 मीटर
75 मीटर
2
एम.डी.आर.
25 मीटर
50 मीटर
3
ओ.डी.आर.
15 मीटर
17.5 मीटर
4
ग्रामीण सड़क
12.5 मीटर
15 मीटर
राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़कों पर कन्ट्रोल लाईन (ऊपर वर्णित अनुसार) तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
अतः केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाए उक्त सड़कों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु संपरिवर्तन आदेश में शर्त अंकित की जावें।
उक्त परिपत्र, समय-समय पर इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी नोर्म्स के अध्यधीन रहेगा।
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 की तारीख आगे बढाने के सम्बन्ध में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 की तारीख आगे बढाने के सम्बन्ध में
विद्युत वितरण निगम को नियम 162 के तहत भूमि आवंटित नहीं करने बाबत पत्र
विद्युत वितरण निगम को नियम 162 के तहत भूमि आवंटित नहीं करने बाबत पत्र
पट्टे के नामांतरण व हस्तांतरण को मूल पट्टे पर प्रविष्टि करने बाबत
पट्टे के नामांतरण व हस्तांतरण को मूल पट्टे पर प्रविष्टि करने बाबत
ग्राम पंचायत में 6 लाख से अधिक राशी के स्वीकृत कार्य E TENDRING से करने के निर्देश
ग्राम पंचायत में 6 लाख से अधिक राशी के स्वीकृत कार्य E TENDRING से करने के निर्देश
पुराना पट्टा खो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई नामांतरण/ हस्तांतरण होने पर मूल पट्टे पर अंकन करने बाबत, के संबंध में दिशा निर्देश, पत्र
पुराना पट्टा खो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई नामांतरण/ हस्तांतरण होने पर मूल पट्टे पर अंकन करने बाबत, के संबंध में दिशा निर्देश, पत्र
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में जारी पट्टो में देय फीस में 50% छुट के सम्बन्ध में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में जारी पट्टो में देय फीस में 50% छुट के सम्बन्ध में
आवासीय भूमि के संपरिवर्तन, जारी पट्टो का उप विभाजन , जारी पट्टो का हस्तांतरण /नामान्तरण (नियम 173ए से 173एच) एवं नामांतरण प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश, आज्ञा
आवासीय भूमि के संपरिवर्तन, जारी पट्टो का उप विभाजन , जारी पट्टो का हस्तांतरण /नामान्तरण (नियम 173ए से 173एच) के संबंध में दिशा निर्देश, आज्ञा व उनके प्रारूप
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 10.08.2021
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 10.08.2021
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 08.02.2021
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 08.02.2021
ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्रामसेवकों की सेवाएँ लेने बाबत आदेश 2021
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।
यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।
आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:
पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।
निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।
रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:
रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।
अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
नियम 167.क - पट्टा पुन्र्विधिमान्य करण हेतु मूल पट्टे पर लिखा जाने वाला आदेश
नियम 167.क - पट्टा पुन्र्विधिमान्य करण हेतु मूल पट्टे पर लिखा जाने वाला आदेश
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उनके प्रारूप
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उनके प्रारूप
भूमि उपयोग संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी (नियम 173ए), अधिसूचना
भूमि उपयोग संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी (नियम 173ए), अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क में ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, जिला परिषद् व राज्य सरकार की शक्तिया
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क में ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, जिला परिषद् व राज्य सरकार की शक्तिया
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 21.06.2018
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 21.06.2018
ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक सरकारी भूमि पर पट्टा जारी करने के निर्देश
ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक सरकारी भूमि पर पट्टा जारी करने के निर्देश
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उस से सम्बन्धित विस्तृत अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उस से सम्बन्धित विस्तृत अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
माननीय कोर्ट में पारित निर्णय की पालना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
माननीय कोर्ट में पारित निर्णय की पालना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए नियम 167ए प्रतिस्थापित, अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए नियम 167ए प्रतिस्थापित, अधिसूचना
नियम 167.2 - जारी पट्टो के पुन्र्विधिमान्य्करण के सम्बन्ध में
नियम 167.2 - जारी पट्टो के पुन्र्विधिमान्य्करण के सम्बन्ध में
पंचायत प्रसार अधिकारी के लिए पंचायत क्लस्टर/ सर्किल स्थापित करने तथा तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में
पंचायत प्रसार अधिकारी के लिए पंचायत क्लस्टर/ सर्किल स्थापित करने तथा तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 13.10.2017
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 13.10.2017
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2017
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2017
सरकारी भूमि पर परिवार के लिए पट्टा के संबंध में
सरकारी भूमि पर परिवार के लिए पट्टा के संबंध में
ग्राम विकास अधिकारी को पट्टे के पंजीयन के समय उपस्थित होने छूट, अधिसूचना
ग्राम विकास अधिकारी को पट्टे के पंजीयन के समय उपस्थित होने छूट, अधिसूचना
31 दिसंबर 2016 तक के मकानों को पट्टा देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन, अधिसूचना
31 दिसंबर 2016 तक के मकानों को पट्टा देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टो के सम्बन्ध में तारीख 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 साल के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टो के सम्बन्ध में तारीख 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 साल के सम्बन्ध में
पट्टा अभियान पट्टा जारी करने के निर्देश और सीमा ज्ञान के निर्देश पत्र
पट्टा अभियान पट्टा जारी करने के निर्देश और सीमा ज्ञान के निर्देश पत्र
सरकारी कार्यालयों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु नियम 162.2 मे दिए गए क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिसूचना
सरकारी कार्यालयों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु नियम 162.2 मे दिए गए क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिसूचना
सरकारी संस्थानों को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश नियम 162
सरकारी संस्थानों को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश नियम 162 ग्राम पंचयत 500 वर्ग गज तक, पंचायत समिति 1000 वर्ग गज तक , व 1000 वर्ग गज से अधिक जिला परिषद् की पूर्वानुमति से
RTI के तहत धारा 6(3) के तहत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित नहीं
RTI के तहत धारा 6(3) के तहत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित नहीं किया जा सकता । ऐसा आवेदन सीधा ही निरस्त किया जा सकता है समिति स्तर से
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 05.04.2016
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 05.04.2016
आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में 5 लाख से 10 लाख तक की राशी हेतु संभागीय आयुक्त को देय शक्तिया नियम 154.3
आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में 5 लाख से 10 लाख तक की राशी हेतु संभागीय आयुक्त को देय शक्तिया नियम 154.3
राजस्थान पहचान पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से विवाह पंजीयन प्रक्रिया परिपत्र 2016
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'पहचान' वेबपोर्टल पर ऑनलाईन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह परिपत्र जारी किया गया है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा के लिए दिनांक 21.03.2016 से ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से विवाह पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस परिपत्र का क्रमांक एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/47779/2016 है।
ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जानी चाहिए।
आवेदन के साथ पहचान एवं पते के दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि) की स्वहस्ताक्षरित प्रति और वर-वधू की 5x3 साईज की संयुक्त फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल पर 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प के माध्यम से सभी सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि करेगा।
ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्केन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी (JPEG) फाईल में अपलोड किया जाएगा।
निर्धारित सेवा एवं पंजीयन शुल्क:
ऑनलाईन आवेदन भरने एवं राजकीय डाटाबेस से सत्यापन पर सेवा शुल्क 15/- रूपये देय है।
दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करने की स्थिति में 20/- रूपये सेवा शुल्क लिया जाएगा।
विवाह सम्पन्न होने की तिथि से 30 दिन के भीतर पंजीयन शुल्क 10/- रूपये तथा 30 दिन के पश्चात् 100/- रूपये निर्धारित है।
रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
ई-मित्र से प्राप्त आवेदन की जांच के उपरान्त, रजिस्ट्रार द्वारा एक तिथि निर्धारित कर वर-वधू को SMS के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी (यह तिथि आवेदन प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी)।
निर्धारित तिथि पर वर-वधू को ई-मित्र पावती, पासपोर्ट साईज फोटो, संयुक्त फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, और दो गवाहों के शपथ पत्र व पहचान दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।
मूल दस्तावेजों की जांच एवं सन्तुष्टि के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा विवाह पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज कर आवेदक को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसकी पूर्ति सम्बन्धित ई-मित्र पर की जा सकेगी।
GKN 2015 HOLD ORDER
GKN 2015 HOLD ORDER
सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को नि:शुल्क 300 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन हेतु नियम 158.2ख प्रतिस्थापित, अधिसूचना
सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को नि:शुल्क 300 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन हेतु नियम 158.2ख प्रतिस्थापित, अधिसूचना
सरपंच चुनाव लड़ने हेतु घर में कार्यशील शोचालय जरुरी
सरपंच चुनाव लड़ने हेतु घर में कार्यशील शोचालय जरुरी
आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने हेतु ई-मित्र / CSC अधिकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के संबंध में अधिसूचना
आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने हेतु ई-मित्र / CSC अधिकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के संबंध में अधिसूचना
डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टा मान्य
डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टा मान्य
SCHEDULE OF POWER MAIN ORDER DATED 17.09.2014
SCHEDULE OF POWER MAIN ORDER DATED 17.09.2014
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2013
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2013
संनिर्मित 300 वर्गगज एवं DLC की 25% दर से पुराने गृहों के पट्टे देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन (हिन्दी), अधिसूचना
संनिर्मित 300 वर्गगज एवं DLC की 25% दर से पुराने गृहों के पट्टे देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन (हिन्दी), अधिसूचना
सहकारी संस्थाओं को बाजार दर पर / निशुल्क 1500 वर्गज तक का पट्टा देने के संबंध में नियम 159 में संशोधन, अधिसूचना
सहकारी संस्थाओं को बाजार दर पर / निशुल्क 1500 वर्गज तक का पट्टा देने के संबंध में नियम 159 में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157.1 में पट्टे जारी करने हेतु 25 % dlc Rate व 300 वर्ग गज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
नियम 157.1 में पट्टे जारी करने हेतु 25 % dlc Rate व 300 वर्ग गज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
नियम 162 के तहत PGKSA 2013 के दौरान राजकीय संस्थानों को पट्टा आवंटन अनुमोदन के अधिकार कलेक्टर को हस्तांतरित, परिपत्र
नियम 162 के तहत PGKSA 2013 के दौरान राजकीय संस्थानों को पट्टा आवंटन अनुमोदन के अधिकार कलेक्टर को हस्तांतरित, परिपत्र
पट्टा (नियम 145-147) जारी करने की प्रक्रिया तीन बैठकों में किए जाने के निर्देश, परिपत्र
पट्टा (नियम 145-147) जारी करने की प्रक्रिया तीन बैठकों में किए जाने के निर्देश, परिपत्र
पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में पट्टा देने के संबंध निर्देश (PGKSA 2013), पत्र
पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में पट्टा देने के संबंध निर्देश (PGKSA 2013), पत्र
दुकानों के लिए पट्टा DLC दर से दुगुना (नियम (156.3) लेने के संबंध मे निर्देश, पत्र
दुकानों के लिए पट्टा DLC दर से दुगुना (नियम (156.3) लेने के संबंध मे निर्देश, पत्र
गुमशुदा व्यक्ति के समबन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धित सर्कुलर
गुमशुदा व्यक्ति के समबन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धित सर्कुलर
ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न कर के सम्बन्ध में
ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न कर के सम्बन्ध में
भूमिहीन BPL परिवारों को निशुल्क पट्टा वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
भूमिहीन BPL परिवारों को निशुल्क पट्टा वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत
मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत
पंचायती राज नियम 148 के तहत आपति आमंत्रण की अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस के सम्बन्ध में
पंचायती राज नियम 148 के तहत आपति आमंत्रण की अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस के सम्बन्ध में
किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओ ओर गैर सरकारी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने का आदेश
किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओ ओर गैर सरकारी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने का आदेश
अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में परिपत्र
अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में परिपत्र
आबादी में पट्टे जारी करने पर लगने वाले विभिन्न प्रभार (फीस )
आबादी में पट्टे जारी करने पर लगने वाले विभिन्न प्रभार (फीस )
पंचायती राज नियम 1996 English Version
पंचायती राज नियम 1996 English Version
पंचायती राज नियम 1996
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत बनाए गए नियम हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के कार्यों, प्रशासन, चुनाव, वित्तीय प्रबंधन और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करना है।
मुख्य बिंदु:
प्रारंभ: नियम 30 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुए।
• ढांचा: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकार, कर्तव्य और संचालन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
• सदस्यों के अधिकार: सदस्यों को मानदेय और भत्ते देने की व्यवस्था है, जो समय-समय पर संशोधित होते हैं।
• सूचना का अधिकार: नियमों के अनुसार, आम नागरिकों को रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
• प्रशासनिक जिम्मेदारियां: मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।