राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करते हुए पट्टा जारी करने की वित्तीय सीमाएं बढ़ा दी हैं। नया नियम लागू:
🔹 ₹2 लाख तक: ग्राम पंचायत खुद पट्टा देगी।
🔹 ₹2 से ₹5 लाख तक: पंचायत समिति से मंजूरी।
🔹 ₹5 से ₹10 लाख तक: जिला परिषद से अनुमोदन।
🔹 ₹10 लाख से अधिक: राज्य सरकार से अनुमति।
'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन
यह अधिनियम मूल कानून 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन करता है
1. मुख्य संशोधन और नियम (Key Amendments)
यह संशोधन मुख्य रूप से विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटता है:
1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच विलंब होने पर (उप-धारा 3):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण केवल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश और निर्धारित शुल्क भुगतान पर होगा।
नोट: यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अर्थ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 14(1) के तहत नियुक्त अधिकारी से है।
2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर (उप-धारा 3A):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण केवल संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class - JMFC) के आदेश पर ही हो सकेगा।
1. मुख्य निष्कर्ष व प्रभाव (Impact & Takeaway)
प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन: पहले से चले आ रहे देरी से पंजीकरण कराने के नियमों में समयावधि (1 से 2 साल तथा 2 साल से ऊपर) के आधार पर अलग-अलग प्रशासनिक/न्यायिक प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं।
फर्जीवाड़े पर रोक: 2 साल से अधिक पुराना मामला सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत और सख्त होगी।
पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया
मुख्य नियम एवं शुल्क
इस प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग के विशिष्ट नियमों और आदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है:
सरपंच को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पांच दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
मूल विक्रय विलेख (पट्टा)।
मूल विक्रय विलेख (पट्टा) की फोटो प्रति।
पट्टा जारी करने की रसीद।
आधार कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
प्रक्रिया का चरणबद्ध सारांश
आवेदन प्रस्तुति: प्रार्थी सरपंच/ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वह अपने विक्रय विलेख का पंजीयन करवा सके।
रिकॉर्ड मिलान: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड से पट्टा संख्या, दिनांक और पुस्तक संख्या का मिलान करते हैं।
पंचायत बैठक में प्रस्ताव: पत्रावली को पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाता है, जहाँ उपस्थित सदस्य सर्वसम्मति से 100 रुपये के शुल्क के साथ पुनर्विधिमान्यकरण का प्रस्ताव पारित करते हैं।
आदेश जारी करना: प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के साथ अंतिम आदेश जारी किया जाता है।
RTPPR Rule 2013
RTPPR Rule 2013 Both in English and Hindi
निविदा आमंत्रित करने के संबंध मे दिशा निर्देश
ग्राम पंचायत स्तरीय निविदा प्रक्रिया की उपापन समिति के सदस्य
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू पट्टा अभियान के संबंध में
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू पट्टा अभियान के संबंध में
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में
ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति द्वारा पट्टा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में
ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति द्वारा पट्टा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में
प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान पट्टा जारी करने में प्रभार दर में छूट के सम्बन्ध में
प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान पट्टा जारी करने में प्रभार दर में छूट के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक भूमि की बाजार दर की 25 प्रतिशत राशी लेने के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक भूमि की बाजार दर की 25 प्रतिशत राशी लेने के सम्बन्ध में
300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने के संबंध में दिशानिर्देश पत्र
300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने के संबंध में दिशानिर्देश पत्र
पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में सूचना
पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में सूचना
एक परिवार को एक से अधिक पट्टे जारी करने एवं व्यक्ति की परिभाषा के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश पत्र
एक परिवार को एक से अधिक पट्टे जारी करने एवं व्यक्ति की परिभाषा के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश पत्र
कृषि से आबादी में कन्वर्ट निजी खातेदारी की आबादी भूमि का पट्टा नहीं देने बाबत पत्र
कृषि से आबादी में कन्वर्ट निजी खातेदारी की आबादी भूमि का पट्टा नहीं देने बाबत पत्र
ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारूप 24 में पट्टा बही संधारण करने हेतु निर्देश परिपत्र
ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारूप 24 में पट्टा बही संधारण करने हेतु निर्देश परिपत्र
राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
विषयः- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 उन श्रेणियों की भूमियों का अंकन है, जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम (ख) में यह प्रावधान है किः-
"किसी भी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो, की सीमाओं के भीतर या उद्योग स्थापित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शनों में राष्ट्रीय राज मार्ग / राज्य राज मार्ग / मुख्य जिला सड़क / अन्य जिला सड़क / ग्रामीण सड़को के मध्य बिन्दु से, विनिर्दिष्ट सीमा, जो दीर्घती हो, के भीतर आने वाली भूमि"
उक्त प्रावधानानुसार इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क के मध्य बिंदु से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किये जाने के प्रावधान है। इस संबंध में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानानुसार किस श्रेणी की सड़क के मध्य से कितनी भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किया जा सकता है, के संबंध में समय-समय पर विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़को पर स्थित कृषि भूमियों का संपरिवर्तन केन्द्र बिन्दु से निम्नानुसार दूरी छोड़कर किया जावेंः-
क्र.स.
सड़क श्रेणी
केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी जिसके भीतर आने वाली भूमि संपरिवर्तन योग्य नही है।
केन्द्र बिंदु से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है।
1
राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग
40 मीटर
75 मीटर
2
एम.डी.आर.
25 मीटर
50 मीटर
3
ओ.डी.आर.
15 मीटर
17.5 मीटर
4
ग्रामीण सड़क
12.5 मीटर
15 मीटर
राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़कों पर कन्ट्रोल लाईन (ऊपर वर्णित अनुसार) तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
अतः केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाए उक्त सड़कों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु संपरिवर्तन आदेश में शर्त अंकित की जावें।
उक्त परिपत्र, समय-समय पर इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी नोर्म्स के अध्यधीन रहेगा।
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 की तारीख आगे बढाने के सम्बन्ध में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 की तारीख आगे बढाने के सम्बन्ध में
विद्युत वितरण निगम को नियम 162 के तहत भूमि आवंटित नहीं करने बाबत पत्र
विद्युत वितरण निगम को नियम 162 के तहत भूमि आवंटित नहीं करने बाबत पत्र
पट्टे के नामांतरण व हस्तांतरण को मूल पट्टे पर प्रविष्टि करने बाबत
पट्टे के नामांतरण व हस्तांतरण को मूल पट्टे पर प्रविष्टि करने बाबत
पुराना पट्टा खो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई नामांतरण/ हस्तांतरण होने पर मूल पट्टे पर अंकन करने बाबत, के संबंध में दिशा निर्देश, पत्र
पुराना पट्टा खो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई नामांतरण/ हस्तांतरण होने पर मूल पट्टे पर अंकन करने बाबत, के संबंध में दिशा निर्देश, पत्र
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में जारी पट्टो में देय फीस में 50% छुट के सम्बन्ध में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में जारी पट्टो में देय फीस में 50% छुट के सम्बन्ध में
आवासीय भूमि के संपरिवर्तन, जारी पट्टो का उप विभाजन , जारी पट्टो का हस्तांतरण /नामान्तरण (नियम 173ए से 173एच) एवं नामांतरण प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश, आज्ञा
आवासीय भूमि के संपरिवर्तन, जारी पट्टो का उप विभाजन , जारी पट्टो का हस्तांतरण /नामान्तरण (नियम 173ए से 173एच) के संबंध में दिशा निर्देश, आज्ञा व उनके प्रारूप
ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्रामसेवकों की सेवाएँ लेने बाबत आदेश 2021
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।
यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।
आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:
पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।
निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।
रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:
रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।
अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।
आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन कराने संबंधी निर्देश, परिपत्र
आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन कराने संबंधी निर्देश, परिपत्र
आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में
आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में
नियम 167.क - पट्टा पुन्र्विधिमान्य करण हेतु मूल पट्टे पर लिखा जाने वाला आदेश
नियम 167.क - पट्टा पुन्र्विधिमान्य करण हेतु मूल पट्टे पर लिखा जाने वाला आदेश
पट्टा पुनर्विधिकरण प्रारूप एवं आदेश ,पत्र
पट्टा पुनर्विधिकरण प्रारूप एवं आदेश ,पत्र
विशेष आवासीय पट्टा/भूखंड आवंटन अभियान के संबंध में पत्र
विशेष आवासीय पट्टा/भूखंड आवंटन अभियान के संबंध में पत्र
भूमि उपयोग संपरिवर्तन नियम 173ई में अपील प्राधिकारी के स्थान पर राज्य सरकार संशोधित, अधिसूचना
भूमि उपयोग संपरिवर्तन नियम 173ई में अपील प्राधिकारी के स्थान पर राज्य सरकार संशोधित, अधिसूचना
आबादी भूमि का भूमि उपयोग संपरिवर्तन (नियम 173ए से 173एच) हिंदी में, अधिसूचना
आबादी भूमि का भूमि उपयोग संपरिवर्तन (नियम 173ए से 173एच) हिंदी में, अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उनके प्रारूप
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उनके प्रारूप
भूमि उपयोग संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी (नियम 173ए), अधिसूचना
भूमि उपयोग संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी (नियम 173ए), अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क में ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, जिला परिषद् व राज्य सरकार की शक्तिया
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क में ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, जिला परिषद् व राज्य सरकार की शक्तिया
ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक सरकारी भूमि पर पट्टा जारी करने के निर्देश
ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक सरकारी भूमि पर पट्टा जारी करने के निर्देश
पट्टा हस्तांतरण / नामांतरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण, आज्ञा
पट्टा हस्तांतरण / नामांतरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण, आज्ञा
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उस से सम्बन्धित विस्तृत अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उस से सम्बन्धित विस्तृत अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुन्र्विधिमान्य्करण की फीस के सम्बन्ध में
पट्टा पुन्र्विधिमान्य्करण की फीस के सम्बन्ध में
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए नियम 167ए प्रतिस्थापित, अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए नियम 167ए प्रतिस्थापित, अधिसूचना
नियम 167.2 - जारी पट्टो के पुन्र्विधिमान्य्करण के सम्बन्ध में
नियम 167.2 - जारी पट्टो के पुन्र्विधिमान्य्करण के सम्बन्ध में
सिवाय चक भूमि पर पहले से बसे हुए परिवारों के लिए पट्टा जारी करने के संबंध में, पत्र
सिवाय चक भूमि पर पहले से बसे हुए परिवारों के लिए पट्टा जारी करने के संबंध में, पत्र
सरकारी भूमि पर परिवार के लिए पट्टा के संबंध में
सरकारी भूमि पर परिवार के लिए पट्टा के संबंध में
ग्राम विकास अधिकारी को पट्टे के पंजीयन के समय उपस्थित होने छूट, अधिसूचना
ग्राम विकास अधिकारी को पट्टे के पंजीयन के समय उपस्थित होने छूट, अधिसूचना
31 दिसंबर 2016 तक के मकानों को पट्टा देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन, अधिसूचना
31 दिसंबर 2016 तक के मकानों को पट्टा देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टो के सम्बन्ध में तारीख 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 साल के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टो के सम्बन्ध में तारीख 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 साल के सम्बन्ध में
पट्टा अभियान पट्टा जारी करने के निर्देश और सीमा ज्ञान के निर्देश पत्र
पट्टा अभियान पट्टा जारी करने के निर्देश और सीमा ज्ञान के निर्देश पत्र
नियम 148 के तहत आपति आमंतरण में संशोधन सम्बन्धित अधिसूचना
नियम 148 के तहत आपति आमंतरण में संशोधन सम्बन्धित अधिसूचना
सरकारी कार्यालयों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु नियम 162.2 मे दिए गए क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिसूचना
सरकारी कार्यालयों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु नियम 162.2 मे दिए गए क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिसूचना
सरकारी संस्थानों को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश नियम 162
सरकारी संस्थानों को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश नियम 162 ग्राम पंचयत 500 वर्ग गज तक, पंचायत समिति 1000 वर्ग गज तक , व 1000 वर्ग गज से अधिक जिला परिषद् की पूर्वानुमति से
नियम 158 घुमंतू परिवारों को पट्टा देने हेतु घुमंतू जातियों की सूची, पत्र
नियम 158 घुमंतू परिवारों को पट्टा देने हेतु घुमंतू जातियों की सूची, पत्र
निजी आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर सकती
निजी आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर सकती
आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में 5 लाख से 10 लाख तक की राशी हेतु संभागीय आयुक्त को देय शक्तिया नियम 154.3
आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में 5 लाख से 10 लाख तक की राशी हेतु संभागीय आयुक्त को देय शक्तिया नियम 154.3
राजस्थान पहचान पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से विवाह पंजीयन प्रक्रिया परिपत्र 2016
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'पहचान' वेबपोर्टल पर ऑनलाईन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह परिपत्र जारी किया गया है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा के लिए दिनांक 21.03.2016 से ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से विवाह पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस परिपत्र का क्रमांक एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/47779/2016 है।
ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जानी चाहिए।
आवेदन के साथ पहचान एवं पते के दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि) की स्वहस्ताक्षरित प्रति और वर-वधू की 5x3 साईज की संयुक्त फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल पर 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प के माध्यम से सभी सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि करेगा।
ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्केन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी (JPEG) फाईल में अपलोड किया जाएगा।
निर्धारित सेवा एवं पंजीयन शुल्क:
ऑनलाईन आवेदन भरने एवं राजकीय डाटाबेस से सत्यापन पर सेवा शुल्क 15/- रूपये देय है।
दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करने की स्थिति में 20/- रूपये सेवा शुल्क लिया जाएगा।
विवाह सम्पन्न होने की तिथि से 30 दिन के भीतर पंजीयन शुल्क 10/- रूपये तथा 30 दिन के पश्चात् 100/- रूपये निर्धारित है।
रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
ई-मित्र से प्राप्त आवेदन की जांच के उपरान्त, रजिस्ट्रार द्वारा एक तिथि निर्धारित कर वर-वधू को SMS के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी (यह तिथि आवेदन प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी)।
निर्धारित तिथि पर वर-वधू को ई-मित्र पावती, पासपोर्ट साईज फोटो, संयुक्त फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, और दो गवाहों के शपथ पत्र व पहचान दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।
मूल दस्तावेजों की जांच एवं सन्तुष्टि के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा विवाह पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज कर आवेदक को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसकी पूर्ति सम्बन्धित ई-मित्र पर की जा सकेगी।
पंचायत क्षेत्र में पर्यटन इकाईयों के लिए आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन / आबंटन हेतु अधिकृत अधिकारी, अधिसूचना
पंचायत क्षेत्र में पर्यटन इकाईयों के लिए आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन / आबंटन हेतु अधिकृत अधिकारी, अधिसूचना
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को पट्टे जारी करना
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को पट्टे जारी करना
आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के प्रावधान के लिए अधिनियम 1994 में धारा 107क से 107ज एवं अध्याय 4क प्रतिस्थापित, अधिसूचना
आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के प्रावधान के लिए अधिनियम 1994 में धारा 107क से 107ज एवं अध्याय 4क प्रतिस्थापित, अधिसूचना
सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को नि:शुल्क 300 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन हेतु नियम 158.2ख प्रतिस्थापित, अधिसूचना
सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को नि:शुल्क 300 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन हेतु नियम 158.2ख प्रतिस्थापित, अधिसूचना
पर्यटन इकाइयों के लिए आबादी भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण नियम 2015, अधिसूचना
पर्यटन इकाइयों के लिए आबादी भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण नियम 2015, अधिसूचना
आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने हेतु ई-मित्र / CSC अधिकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के संबंध में अधिसूचना
आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने हेतु ई-मित्र / CSC अधिकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के संबंध में अधिसूचना
डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टा मान्य
डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टा मान्य
संनिर्मित 300 वर्गगज एवं DLC की 25% दर से पुराने गृहों के पट्टे देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन (हिन्दी), अधिसूचना
संनिर्मित 300 वर्गगज एवं DLC की 25% दर से पुराने गृहों के पट्टे देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन (हिन्दी), अधिसूचना
सहकारी संस्थाओं को बाजार दर पर / निशुल्क 1500 वर्गज तक का पट्टा देने के संबंध में नियम 159 में संशोधन, अधिसूचना
सहकारी संस्थाओं को बाजार दर पर / निशुल्क 1500 वर्गज तक का पट्टा देने के संबंध में नियम 159 में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157.1 में पट्टे जारी करने हेतु 25 % dlc Rate व 300 वर्ग गज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
नियम 157.1 में पट्टे जारी करने हेतु 25 % dlc Rate व 300 वर्ग गज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
पंजीकृत/ अपंजीकृत इकरारनामा द्वारा खरीदे गए भूखंडों एवं व्यवसायिक उपयोग की दुकानों का पट्टा देने के संबंध में निर्देश, पत्र
पंजीकृत/ अपंजीकृत इकरारनामा द्वारा खरीदे गए भूखंडों एवं व्यवसायिक उपयोग की दुकानों का पट्टा देने के संबंध में निर्देश, पत्र
पुराने मकान का पट्टा जारी करने मे 300 वर्गगज क्षेत्र में 25% खुला क्षेत्र शामिल करने के संबंध मे निर्देश (नियम 146,148 और 149), आज्ञा
पुराने मकान का पट्टा जारी करने मे 300 वर्गगज क्षेत्र में 25% खुला क्षेत्र शामिल करने के संबंध मे निर्देश (नियम 146,148 और 149), आज्ञा
नियम 162 के तहत PGKSA 2013 के दौरान राजकीय संस्थानों को पट्टा आवंटन अनुमोदन के अधिकार कलेक्टर को हस्तांतरित, परिपत्र
नियम 162 के तहत PGKSA 2013 के दौरान राजकीय संस्थानों को पट्टा आवंटन अनुमोदन के अधिकार कलेक्टर को हस्तांतरित, परिपत्र
पट्टा (नियम 145-147) जारी करने की प्रक्रिया तीन बैठकों में किए जाने के निर्देश, परिपत्र
पट्टा (नियम 145-147) जारी करने की प्रक्रिया तीन बैठकों में किए जाने के निर्देश, परिपत्र
पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में पट्टा देने के संबंध निर्देश (PGKSA 2013), पत्र
पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में पट्टा देने के संबंध निर्देश (PGKSA 2013), पत्र
दुकानों के लिए पट्टा DLC दर से दुगुना (नियम (156.3) लेने के संबंध मे निर्देश, पत्र
दुकानों के लिए पट्टा DLC दर से दुगुना (नियम (156.3) लेने के संबंध मे निर्देश, पत्र
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटवाने हेतु संसाधन / राशी का प्रावधान
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटवाने हेतु संसाधन / राशी का प्रावधान
ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न कर के सम्बन्ध में
ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न कर के सम्बन्ध में
आबादी भूमि विक्रय की राशि 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक होने पर अनुमोदन के लिए संभागीय आयुक्त अधिकृत (नियम 154.4ग), अधिसूचना
आबादी भूमि विक्रय की राशि 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक होने पर अनुमोदन के लिए संभागीय आयुक्त अधिकृत (नियम 154.4ग), अधिसूचना
भूमिहीन BPL परिवारों को निशुल्क पट्टा वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
भूमिहीन BPL परिवारों को निशुल्क पट्टा वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत
मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत
प्रशासन गाँवो के संग अभियान में पट्टा जरी करने हेतु नोटिस अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस की छुट बाबत निर्देश
प्रशासन गाँवो के संग अभियान में पट्टा जरी करने हेतु नोटिस अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस की छुट बाबत निर्देश
पंचायती राज नियम 148 के तहत आपति आमंत्रण की अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस के सम्बन्ध में
पंचायती राज नियम 148 के तहत आपति आमंत्रण की अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस के सम्बन्ध में
नियम 157.1 , 157.2 व नियम 158 में पट्टे जारी करने हेतु निर्देश व पट्टा प्रारूप 23 क , 23 ख , 23 ग
नियम 157.1 , 157.2 व नियम 158 में पट्टे जारी करने हेतु निर्देश व पट्टा प्रारूप 23 क , 23 ख , 23 ग
नियम 158 (भूतपूर्व सैनिकों,घुमक्कड़ भेड़ पालकों,विधवा तलाकशुदा हेत) में संशोधन, अधिसूचना
नियम 158 (भूतपूर्व सैनिकों,घुमक्कड़ भेड़ पालकों,विधवा तलाकशुदा हेत) में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157.1 , 157.2 व् 158 के तहत पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
नियम 157.1 , 157.2 व् 158 के तहत पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओ ओर गैर सरकारी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने का आदेश
किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओ ओर गैर सरकारी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने का आदेश
पंचायती राज नियम 1996 English Version
पंचायती राज नियम 1996 English Version
पंचायती राज नियम 1996
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत बनाए गए नियम हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के कार्यों, प्रशासन, चुनाव, वित्तीय प्रबंधन और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करना है।
मुख्य बिंदु:
प्रारंभ: नियम 30 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुए।
• ढांचा: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकार, कर्तव्य और संचालन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
• सदस्यों के अधिकार: सदस्यों को मानदेय और भत्ते देने की व्यवस्था है, जो समय-समय पर संशोधित होते हैं।
• सूचना का अधिकार: नियमों के अनुसार, आम नागरिकों को रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
• प्रशासनिक जिम्मेदारियां: मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।