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ग्राम पंचायतों में प्रशासक एवं प्रशासनिक समितियों की नियुक्ति
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, उनमें व्यवस्था सुचारू रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- प्रशासक की नियुक्ति: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 एवं 98 के तहत, संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
- प्रशासनिक समिति का गठन: प्रशासक की सहायताार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निवर्तमान उप सरपंच एवं वार्ड पंच सदस्य बनाए जाएंगे।
- ई-पंचायत पोर्टल पर लेन-देन: ई-पंचायत पोर्टल पर राशि भुगतान की कार्यवाही प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर प्रशासकों की एस.एस.ओ. (SSO) आईडी को संबंधित विकास अधिकारी-पंचायत समिति द्वारा निष्क्रिय कर समिति द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।
- कार्य अवधि: प्रशासक एवं प्रशासनिक समिति की कार्यअवधि नवर्निर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।
