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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का शिड्यूूल ऑफ़ पावर्स (Schedule of Powers) 2014 परिपत्र
यह परिपत्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को जारी किया गया है (क्रमांक: एफ 27(79)ग्रावि/अनु-5/जीकेन/प्रशा. अनुस./2014)। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और कार्यकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों, संशोधित स्वीकृतियों, अतिरिक्त मात्रा और एक्स्ट्रा आइटम्स की स्वीकृति हेतु शिड्यूूल ऑफ़ पावर्स निर्धारित करना है।
मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:
- कार्यों की स्वीकृति: मुख्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर उपलब्ध राशि तथा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की वित्तीय सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
- शर्तें और प्रक्रिया: न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, बीसार (BSR) में संशोधन या अन्य कारणों से लागत बढ़ने पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय सीमा एवं शर्तों के अधीन स्वीकृति दी जाएगी।
- तकनीकी स्वीकृति पूर्व प्रमाण: तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि संबंधित कार्य की भूमि पंचायत या राज्य सरकार के नाम है और उस पर कोई विवाद नहीं है।
- रेंडम चैक और माप पुस्तिका: कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता तथा अधिशाषी अभियंता द्वारा किए जाने वाले कार्यों के रेंडम चैक और चेक मेजरमेंट के लिए स्पष्ट प्रोफार्मा और न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।
- परिशिष्ट: परिपत्र के साथ प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, अतिरिक्त मात्रा एवं एक्स्ट्रा आइटम्स, तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन जांच एवं पूर्णता प्रमाण पत्र से संबंधित परिशिष्ट (1 से 5) संलग्न हैं।
