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राजस्थान पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक F.4(7)/PRD/LAW/Rule-Amnd/07/1166 दिनांक 9-4-2007 जारी की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं जिन्हें राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2007 कहा गया है।
मुख्य बिंदु:
- नियम 157 में संशोधन: ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई मकान या घर का प्लॉट नहीं है और जो वर्ष 2003 तक की अवधि के आवास/झोपड़ी/कच्चे घर के रूप में आबादी भूमि पर काबिज हैं, वे अधिकतम 300 वर्ग गज तक भूमि के निःशुल्क नियमन के हकदार होंगे। इस प्रकार की भूमि का पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जाएगा।
- नियम 158 में संशोधन: नियम 158 के उप-नियम (2) के अंतर्गत यह प्रावधान जोड़ा गया है कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन के मामले में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।