राजस्थान पंचायती राज विभाग अधिसूचना

राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक F.4(7)/PRD/LAW/Rule-Amnd/07/1166, दिनांक 9-4-2007 जारी की गई है जिसके तहत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

  • नियम 157 में संशोधन: ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई मकान या भूखंड नहीं है और जो वर्ष 2003 तक केhutment/kutcha house बनाकर आबादी भूमि पर काबिज हैं, उन्हें अधिकतम 300 वर्ग गज तक भूमि निःशुल्क नियमितीकरण के लिए पात्र माना जाएगा। इस प्रकार की भूमि का पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जाएगा।
  • नियम 158 में संशोधन: नियम 158 के उप-नियम (2) के अंतर्गत यह प्रावधान जोड़ा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन बसर करने वाले परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन के मामले में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।

यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से श्रीचन्द मीणा, शासन उप सचिव द्वारा जारी की गई है तथा इसकी प्रतियां संबंधित विभागों, जिला कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं।