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गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के मामले में न्यायालय के आदेश में मृत्यु के स्थान के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- पत्राचार संदर्भ: कार्यालय का पत्र दिनांक 22.10.2012 (सं. 8/4/2011-जीवननांक सी.आर.पी.)।
- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969: अधिनियम की धारा 13(3) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जाएगा।
- मृत्यु की तिथि और स्थान: न्यायालय के आदेश में मृत्यु की तारीख वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया, और यह उपयुक्त होगा कि 'मृत्यु का स्थान' वह स्थान हो जहां वादी न्यायालय में गया।
- निर्देश: सभी जिला और स्थानीय स्तर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे गुम हुए व्यक्ति की मृत्यु दर्ज कर सकें।
