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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का संशोधित आदेश
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा परिवाद या शिकायतों की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- विभाग के आदेश क्रमांक 24 दिनांक 03.01.2018 के तहत परिवाद या शिकायत की जांच से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया था।
- संशोधित आदेश क्रमांक एफ.17(ई)परावि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/1012 दिनांक 22.02.2018 के अनुसार शपथ पत्र 10 रुपये के स्थान पर 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य किया गया था।
- आदेश क्रमांक एफ.17(ई)परावि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/461 दिनांक 02.03.2022 के तहत यह पुन: निर्देशित किया गया है कि परिवाद के साथ सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथग्रहिता से सत्यापित होना अनिवार्य है, क्योंकि 50 रुपये के स्टाम्प संलग्न न होने से अनावश्यक शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।