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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग - स्थायी आदेश संख्या 38/2021
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा क्रमांक एफ 27(252)ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के तहत महत्वपूर्ण स्थायी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों में संशोधन से संबंधित है।
मुख्य बिंदु:
- विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
- आदेश संख्या: स्थायी आदेश संख्या 38/2021 (क्रमांक: एफ 27(252)ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2021)
- संशोधित प्रावधान: निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (मूल कार्य / नवीन कार्य / मरम्मत/रखरखाव हेतु) कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता के लिए संशोधित वित्तीय सीमाएं निम्नलिखित हैं:
- नवीन कार्य हेतु संशोधित सीमा: 10.00 लाख रुपये
- मरम्मत/रखरखाव हेतु संशोधित सीमा: 1.00 लाख रुपये
- प्रभावी तिथि: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
जारीकर्ता: कृष्णा कान्त पाठक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
