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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण आदेश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12 जून 2018 को स्थायी आदेश संख्या 36/2018 के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तकनीकी अधिकारियों को संशोधित एवं नवीनतम प्रदत्त शक्तियों से संबंधित है।
मुख्य बिंदु:
- संविदा पर कार्यरत (JTA/STA): विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ पावर्स के अनुसार संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होंगी।
- JTA/STA तकनीकी स्वीकृति: विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ पावर्स में जेटीए/एस्टीए परिशिष्ट-3 में प्रदत्त सीमा राशि तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए यथावत अधिकृत होंगे।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना: महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) के मार्गदर्शन में यथावत कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण कर सकेंगे।
- माप दर्ज करने की सीमा: उक्त संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं के मार्गदर्शन में कार्य की माप (Record Entry) संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन कार्यों का मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना: कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) द्वारा ही जारी किए जाएंगे।
