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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण निर्देश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रुप-5) द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2019 को एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थायी आदेश संख्या 36/2018 दिनांक 27.03.2018 की पालना के संबंध में है।
मुख्य बिंदु:
- वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801752 दिनांक 26.3.2018 के अनुसार "संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों को कोई वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं की जावे" की पालना में निर्देश जारी किए गए हैं।
- संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होंगी।
- विभागीय परिपत्र दिनांक 17.9.2014 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ़ पावर्स में संविदा पर कार्यरत जेटीए/एसटीए परिशिष्ट-3 में प्रदत्त सीमा राशि तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए यथावत अधिकृत होंगे।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं (Jen/Aen/Xen) के मार्गदर्शन में यथावत कार्यों की तकनीकी पर्यवेक्षण कर सकेंगे तथा कार्यों की माप (Record Entry) संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन कार्यों का मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- अतः कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम विभागीय अभियंताओं (Jen/Aen/Xen) के द्वारा ही जारी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
