राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का मानदेय और बैठक भत्ता संशोधित

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)(41)परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2022-23/623, दिनांक 07.04.2022 के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। यह आदेश 01.04.2022 से लागू होगा।

मानदेय की संशोधित दरें (प्रतिमाह)

  • जिला प्रमुख, जिला परिषद: वर्तमान 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 12,000/- रुपये
  • प्रधान, पंचायत समिति: वर्तमान 7,000/- रुपये से बढ़ाकर 8,400/- रुपये
  • सरपंच, ग्राम पंचायत: वर्तमान 4,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,800/- रुपये

बैठक भत्तों की संशोधित दरें

  • सदस्य, जिला परिषद: वर्तमान 500/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये
  • सदस्य, पंचायत समिति: वर्तमान 350/- रुपये से बढ़ाकर 420/- रुपये
  • सदस्य, ग्राम पंचायत: वर्तमान 200/- रुपये से बढ़ाकर 240/- रुपये

विशेष निर्देश: जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा। यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332200190 दिनांक 23.03.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।