अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा अकुशल एवं अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
प्रमुख बिंदु एवं निर्देश
- पत्रांक एवं दिनांक: क्रमांक एफ 27(74) प्राविवि/अनु-5/जीकेएम/न्यूनतम मजदूरी दर/ईओ 65508/2014-16, दिनांक 10 अगस्त, 2021।
- संदर्भ: श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8(5)(6) न्यूअभि/आई आर/श्रम/2000/पार्ट/15340 दिनांक 30.07.2021।
- पुनरीत मजदूरी दरें: श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 के आधार पर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संपादित की जा रही विभिन्न केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर रूपए 252/- प्रति दिवस तथा अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर रूपए 264/- प्रति दिवस पुनरीक्षित की गई है।
- प्रभावी तिथि: यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी किया गया है।
- बीएसआर सॉफ्टवेयर (BSR Software) संबंधी निर्देश: वर्ष 2021-22 के वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में इन पुनरीक्षित दरों का इन्द्राज/अपडेशन नहीं किया जाएगा।
- तकमीने में अंतर राशि का प्रावधान: पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2021-22 बीएसआर सॉफ्टवेयर में दर्ज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जावे।
