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जन्म और मृत्यु पंजीकरण दिशा-निर्देश
राजस्थान सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा क्रमांक एफ-13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/457 दिनांक 10.06.2025 के अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के प्रावधानों के तहत अनुज्ञा जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु
- अधिनियम व नियम संदर्भ: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(2) के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है।
- आवश्यक दस्तावेज: अनुज्ञा जारी करने से पूर्व आवेदक से निम्नलिखित दस्तावेज लिए जाने का प्रावधान है:
- आवेदक का जन्म/मृत्यु की घटना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र
- अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र (सादे पेपर पर नोटरी सत्यापित नहीं)
- विलंबित इत्तिला देने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (प्ररूप संख्या-14)
- रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (प्ररूप संख्या-10)
- 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण मय उनकी पहचान सम्बन्धित दस्तावेज, अथवा जन्म-मृत्यु की घटना का सत्यापन ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा (जाँच रिपोर्ट), अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एवं वार्ड पंच तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा (जाँच रिपोर्ट)।
- निर्देश: अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तनानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेंगे और दस्तावेजों एवं तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त जन्म/मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।
