Document Description
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.02.2025 का पत्र क्रमांक एफ/13/1/3/आर.जी.आई./बीएस/डीईएस/2017/148 जारी किया गया है। यह पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025 के संबंध में है।
मुख्य बिंदु:
- ग्रामीण क्षेत्र में अनुज्ञा: नियम 9 (2) के अंतर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
- विलम्ब शुल्क में संशोधन: नियम 9 (2) एवं (3) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क इस प्रकार रहेगा:
- घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर देने पर 1 रुपये के स्थान पर 20 रुपये विलम्ब शुल्क।
- 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर देने पर 50 रुपये विलम्ब शुल्क।
- घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क।
- नोटरी सत्यापन समाप्त: नियम 9 (2) में जन्म-मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
- चिकित्सा संस्थानों द्वारा विलम्ब पर पेनल्टी: नियम 16 (2) के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों द्वारा 21 दिवस से अधिक विलम्ब किए जाने पर पूर्व में 50 रुपये की पेनल्टी थी, जिसे बढ़ाकर अब 250 रुपये एवं अधिकतम 1000 रुपये कर दिया गया है।
- अपील का प्रावधान: नियम 16 (क) में अपील का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।
