चूरू जिले में पंचायत समितियों का पुनर्गठन और पुनर्रसीमांकन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र (असाधारण) में दिनांक नवंबर 24, 2025 को अधिसूचना संख्या एफ.15 (39)पंश/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/821:- जारी की गई है।

यह अधिसूचना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है, जिसके अंतर्गत चूरू जिले की विभिन्न पंचायत समितियों का पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन और नवसृजन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • अधिसूचना क्रमांक: एफ.15 (39)पंश/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/821:-
  • दिनांक: नवंबर 21, 2025
  • विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
  • शामिल क्षेत्र: चूरू जिले के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पंचायत समितियां और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र।

अनुसार, अनुसूची मेंवर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से, डॉ. जोगा राम, शासन सचिव।