राजकीय अधिसूचना: डिजिटली हस्ताक्षरित आवासीय भूमि का पट्टा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 की अधिसूचना संख्या एफ.4( )डिजी.पट्टा/विधि/पंस/2014/1569 के अंतर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित 'आवासीय भूमि का पट्टा' जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

  • पूर्वापेक्षित स्टेशनरी: आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने के लिए पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी का उपयोग किया जाएगा जिसमें सुरक्षा मानकों जैसे होलोग्राम (Hologram), वॉटरमार्क (Water Mark) और बारकोड (Bar Code) का समावेश होगा।
  • डिजिटल हस्ताक्षर: इन पट्टों पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) किए जाएंगे जिसे इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और संशोधित आईटी एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत मान्यता प्रदान की गई है।
  • वितरण व्यवस्था: इस सेवा को पूरे राज्य में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केंद्र) और जिले में प्रस्तावित नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किए जाने वाले सीएससी केन्द्रों (नागरिक सेवा केंद्र) के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया है।
  • मूल आवेदन व दस्तावेज: इस सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज जिले से संबंधित अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर से यह जारी किया जाएगा, के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

यह आदेश राजेश यादव, शासन सचिव एवं आयुक्त की आज्ञा से जारी किया गया है।