ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4( )पंसंवि/पीसी/प्र.गा.के संग अभि./आ.भू./2012-13/16 दिनांक 09-01-2013 के संबंध में आवश्यक जानकारी:
मुख्य बिंदु:
- अधिनियम और नियम: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 के उप-नियम (2) के अंतर्गत शक्तियां।
- प्रत्यायोजन अवधि: 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013' की अवधि दिनांक 10.01.2013 से 28.02.2013 तक।
- शक्तियों का उपयोग: यह शक्तियां संबंधित जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई हैं, जिनका प्रयोग केवल राजकीय विभागों एवं राजकीय संस्थाओं को आवंटन किए जाने के संबंध में किया जाएगा।
यह आदेश किशनलाल बांडेलिया, उप शासन सचिव (विधि) द्वारा जारी किया गया है।
