विकास अधिकारी के रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देश

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किए जाने के संबंध में नया परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र के माध्यम से पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार वरियताक्रम में दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतिरिक्त कार्यभार व्यवस्था का वरियताक्रम

  1. पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक अभियंता।
  2. पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त विकास अधिकारी।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक रूप से उपखंड अधिकारी अथवा निकटतम पंचायत समिति में कार्यरत नियमित विकास अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने का निर्णय जिला कलेक्टर के स्तर से लिया जा सकता है।

पंचायत समिति की निधि से संदाय के लिए सभी आदेश एवं चैक पर हस्ताक्षर करने हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)पराजिव/आ.वि.अ./वि.अ./2010/993 दिनांक 03.05.2010 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाए। उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारीकर्ता: डॉ. जोगाराम, शासन सचिव एवं आयुक्त (RajKaj Ref No.: 21456496)