ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव का जॉब-चार्ट
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ.28(145)पंवारा/प्रशा-2/ग्रासे/परिपत्र/म.पत्र/10/3497 दिनांक 23/12/2013 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव एवं कनिष्ठ लिपिक प्रथम व द्वितीय का जॉब-चार्ट जारी किया गया है। इसके बाद पत्र क्रमांक एफ37(1)पंवारा/प्रशा-2/समितिमाग/2016/3419 दिनांक 7-9-? द्वारा जॉब-चार्ट में संशोधन भी जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु एवं कर्तव्य
- ग्राम सेवक एवं सचिव के कर्तव्य: धारा 78(2) एवं नियम 331 के तहत पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा, रसीदें जारी करना, पंचायत निधि का संधारण, बैठकें आयोजित करना, और बजट एवं लेखा संबंधी कार्य।
- कनिष्ठ लिपिक प्रथम का जॉब-चार्ट: योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का संधारण, एम.बी. मूवमेंट रजिस्टर, कम्प्यूटर पर ऑनलाइन/ऑफलाइन फीडिंग (प्रिया सॉफ्ट, नरेगा सॉफ्ट, आवास सॉफ्ट, आईडब्ल्यूएमएस आदि) और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
- कनिष्ठ लिपिक द्वितीय का जॉब-चार्ट: योजनावार स्वीकृत राशि, व्यय राशि के लेखों का संधारण, मासिक वेतन बिल, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सेवाएं, और मनरेगा कार्यों से संबंधित प्रविष्टियां।
- जॉब-चार्ट में संशोधन (दिनांक 7-9-?): राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 2(viii) के अनुसार पंचायत का कार्यालय-प्रधान सरपंच होता है। ग्रेड-पे समान होने के कारण संशोधन किया गया कि कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम सेवक सरपंच के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
