ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना (संख्या एफ.15(39)पंश/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/837-, दिनांक नवंबर 21, 2025) के माध्यम से कोटपूतली-बहरोड़ जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन, पुनर्र्रीमांकन और नवसृजन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • अधिनियम और अधिकार: यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9, 10 एवं 101 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है।
  • पुनर्गठित पंचायत समितियां: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के अंतर्गत बहरोड़, नीमराना, विराटनगर और मैैध कुण्डला (नवसृजित) पंचायत समितियों का पुनर्गठन/नवसृजन किया गया है।
  • कार्यकाल: अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनाव के पश्चात्, उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो स्तंभ 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी, जिससे नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना देखें।