राजस्थान जन आधार प्राधिकरण परिपत्र-11

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग (राजस्थान जन आधार प्राधिकरण) द्वारा परिपत्र-11 (क्रमांक: एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./परिपत्र/2019/1043, दिनांक: 04.06.2026) जारी किया गया है। यह परिपत्र नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन और परिवार में मृतक सदस्य का नाम स्वतः हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

1. नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन

राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुँचाने के उद्देश्य से, पहचान पोर्टल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी होने और डेटा प्राप्त होने के बाद शिशु का माता के जन आधार कार्ड में स्वतः जुड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:

  • पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय आवेदन फॉर्म में शिशु की माता की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं जन आधार सदस्य पहचान संख्या (Member ID) दर्ज करना आवश्यक है।
  • जन आधार में माता की आधार ई-केवाईसी आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
  • ऐसे शिशु, जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होता, उनका जन आधार नामांकन उनकी माता के जन आधार परिवार में वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक बेबी ऑफ़ माता (Baby of Mother Name) के नाम से स्वतः ही जोड़ा जायेगा।

शिशु का फोटो जन आधार में एडिटिंग प्रोफाइल (Profile Editing) मॉड्यूल द्वारा अपडेट किया जा सकता है। शिशु का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अद्यतन कराने पर पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत जन आधार में नाम स्वतः ही अद्यतन हो जायेगा।

2. मृतक सदस्य को जन आधार से स्वतः हटाना

किसी जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने एवं पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत मृतक सदस्य का नाम उनके जन आधार परिवार से स्वतः हटाने के प्रावधान किए गए हैं। इस हेतु मृतक सदस्य का पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदन फॉर्म में मृतक की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं जन आधार सदस्य पहचान संख्या (Member ID) दर्ज करना आवश्यक है।

नोट: उक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जन आधार नामांकन एवं इसमें किसी नए सदस्य को जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया पूर्ववत रहेंगी।