ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए मॉडल टेंडर और दरें
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), जयपुर द्वारा दिनांक 03/09/2024 को जारी स्थायी आदेश संख्या 01/2024 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यों के संपादन के संबंध में निर्देश और मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- स्वच्छता गतिविधियां: घर-घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क/बाजार/मुख्य चौक की सफाई, नाली सफाई और सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई शामिल है।
- निर्धारित दरें: घर-घर कचरा संग्रहण (वाहन पंचायत द्वारा उपलब्ध कराने पर रु. 0.88 प्रति घर प्रतिदिन और संवेदक द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर रु. 2.63 प्रति घर प्रतिदिन), कचरा पृथक्करण (रु. 0.45 प्रति घर प्रतिदिन), सड़क सफाई (रु. 0.10 प्रति वर्गमीटर), नाली सफाई (रु. 57.69 प्रति घनमीटर) और सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई (रु. 49.08 प्रति एस.सी.एस. एक बारिज) निर्धारित की गई हैं।
- समय सीमा: परिवारों की संख्या एवं स्वच्छता आकलन सितंबर माह का प्रथम सप्ताह, निविदा जारी करना सितंबर माह का द्वितीय सप्ताह, कार्य आदेश जारी करना सितंबर माह का चतुर्थ सप्ताह और कार्य प्रारंभ 02 अक्टूबर को निर्धारित है।
- नियम एवं शर्तें: सभी कार्य RTPP Act 2012 और RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के तहत ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा संपादित किए जाएंगे।
