जिला परिषद, सलुंबर का गठन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपुगठन/2025/766 दिनांक नवंबर 19, 2025 के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, सलुंबर का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • मुख्यालय: नवगठित जिला परिषद सलुंबर का मुख्यालय सलुंबर रखा गया है।
  • क्षेत्राधिकार: राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(12) दिनांक 05.08.2023 द्वारा पुनर्गठित उदयपुर जिले के क्षेत्र में से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर समस्त क्षेत्र इस क्षेत्राधिकार में शामिल होगा।
  • जिला परिषद उदयपुर की स्थिति: जिला परिषद उदयपुर अपने वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बंद कर देगी जब नवीन जिला परिषद सलुंबर एवं पुनर्गठित जिला परिषद उदयपुर का कार्यकाल प्रारंभ होगा।