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राजकीय आदेश विवरण
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 39/2022 (दिनांक 19 अक्टूबर 2022) के माध्यम से निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में संशोधन किया गया है।
मुख्य बिंदु
- पत्रांक संख्या: एफ 27(252) ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22
- जारी दिनांक: 19 अक्टूबर 2022
- जारीकर्ता: अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव
- संशोधन विवरण: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पूर्व जारी आदेशों के क्रम में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (विशेषकर रखरखाव मरम्मत हेतु 1.00 लाख रुपये तक की सीमा) से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसकी प्रतियां संबंधित विभागों, जिला कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विकास अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं।