परिवाद एवं शिकायतों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा आदेश क्रमांक एफ 17(ई)पसवि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/461, दिनांक 02/03/2022 जारी किया गया है।
इस आदेश के अनुसार, किसी भी परिवाद अथवा शिकायत की जांच करने से पूर्व यह अनिवार्य किया गया है कि परिवाद के साथ परिवाद के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथग्रहिता से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न किया जाए।
मुख्य बिंदु:
- विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
- दिनांक: 02/03/2022
- आदेश क्रमांक: एफ 17(ई)पसवि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/461
- नियम: परिवाद या शिकायत की जांच से पहले 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- उद्देश्य: कार्यालयों में अनावश्यक शिकायतों को प्राप्त होने से रोकना और निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना।
