दो वर्ष के बाद जन्म या मृत्यु पंजीयन के लिए अनुज्ञा पत्र
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित अधिनियम, 2026/2023) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (संशोधित नियम, 2025) के प्रावधानों के अंतर्गत घटना के दो वर्ष के बाद पंजीयन हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया और प्रारूप उपलब्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज और प्रारूप
- न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम आवेदन पत्र: जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु आज्ञा पत्र जारी करवाने बाबत आवेदन।
- शपथ पत्र (जन्म/मृत्यु): दो वर्ष के बाद सूचना देने पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (नियत विलम्ब शुल्क रुपये 100/- के साथ)।
- उत्तरदायी व्यक्तियों का सत्यापन: दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जैसे सांसद, विधायक, राजपत्रित अधिकारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी आदि) द्वारा घटना का सत्यापन।
- प्रारूप संख्या 14: जन्म या मृत्यु की विलंबित इत्तला देने के लिए स्वप्रमाणित दस्तावेज की घोषणा।
- प्रारूप संख्या 10: रजिस्ट्रार का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (धारा 17 के अधीन जारी)।
- ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जाँच रिपोर्ट: जन्म-मृत्यु की घटना के सत्यापन हेतु।
- अन्य दस्तावेज: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवं पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेज।
जन्म एवं विवाह पंजीयन से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट: https://pehchan.raj.nic.in