जिला परिषद बालोतरा का गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, बालोतरा का गठन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- अधिसूचना संख्या: एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/759, दिनांक: नवंबर 19, 2025।
- आधार: राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-9(18)रास-1/2022-(2) दिनांक 05.08.2023 द्वारा बाड़मेर जिले के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवीन जिला बालोतरा का गठन, जिसका मुख्यालय बालोतरा है।
- क्षेत्राधिकार: नवगठित जिला परिषद, बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग की अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर समस्त क्षेत्र रहेगा। यह क्षेत्र जिला परिषद बाड़मेर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से पृथक होगा।
- कार्यकाल: जिला परिषद बाड़मेर अपने वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बंद कर देगी जब नवीन जिला परिषद बालोतरा एवं पुनर्गठित जिला परिषद बाड़मेर का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
