राज ई पंचायत निर्देशिका: नाम-निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र प्रारूप
यह दस्तावेज राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन पत्र (प्रारूप-IV क) तथा संबंधित घोषणाओं से संबंधित है।
मुख्य बिंदु एवं विवरण
- प्रारूप-IV क (नियम-58): पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन पत्र। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी (भाग-I) तथा अन्य अभ्यर्थियों (भाग-II) के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।
- प्रारूप-4 घ (नियम 25 और 58): पंच, सरपंच या सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा, जिसमें लंबित मामलों, आपराधिक पृष्ठभूमि, बच्चों का विवरण तथा चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होता है।
- स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(थ) (राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित) के अनुसार कार्यरत स्वच्छ शौचालय और खुले में शौच न जाने संबंधी अंडरटेकिंग।
- उपाबंध I-A (शपथ पत्र): जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ-पत्र, जिसमें आयकर विवरणी, आपराधिक मामले, चल व अचल संपत्तियाँ (कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, भवन, मकान आदि), और देनदारियों का विवरण शामिल है।
- सांख्यकीय सूचना फॉर्म: जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच के निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म जो नोमीनेशन फॉर्म के साथ भरा जाता है।