विशेष ग्राम सभा आयोजन एवं निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र (एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सं0/2024/ईफाइल 22379, दिनांक: 14-11-2025) के अनुसार जनजाति गौरव वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयन्ती के अवसर पर दिनांक 15 नवम्बर, 2025 को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

  • चारागाह विकास: ग्राम पंचायतों में चारागाह विकास हेतु ग्राम सभा में 'एक पंचायत-एक चारागाह' एवं 'एक गांव-एक चारागाह' गतिविधि के संबंध में प्रस्ताव लेकर संलग्न मॉडल प्रारूप के अनुसार चारागाह विकास को ग्राम सभा के स्थायी एजेंडे में जोड़कर प्रस्ताव पारित किए जाने हैं।
  • चारागाह समिति और अतिक्रमण: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 170 के अंतर्गत चारागाह विकास समिति को क्रियाशील बनाने, चारागाह भूमि का संरक्षण करने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन तथा अपात्र पेंशनर्स के प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु ग्राम सभाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
  • किसान गिरदावरी: पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाओं में आने वाले किसानों को 'किसान गिरदावरी' मोबाइल ऐप डाउनलोड करने तथा लॉगिन प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
  • जन योजना अभियान (पीपीसी): 'सबकी योजना सबका विकास' के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अतः सभी मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।