अधिसूचना विवरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक: संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंव्रा/2017/271, दिनांक अप्रैल 06, 2017) के अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु एवं सीमाएं
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया गया है।
- 500 वर्ग गज तक: संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जा सकता है।
- 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक: संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जा सकता है।
- 1000 वर्ग गज से अधिक: संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जा सकता है।
यह आदेश आनंद कुमार, शासन सचिव एवं आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।
