राजस्व एवं पंचायती राज विभाग जॉब-चार्ट

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.28(145)पंवारा/प्रशा-2/ग्रासे/परिपत्र/म.पत्र/10/3497 दिनांक 23/12/2013 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव एवं कनिष्ठ लिपिक प्रथम व द्वितीय के लिए जॉब-चार्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही विभाग के पत्र क्रमांक एफ37(1)पंवारा/प्रशा-2/समितिमाग/2016/3419 दिनांक 7-9-17 द्वारा जॉब-चार्ट में संशोधन भी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं कार्य और कर्तव्य

  • ग्राम सेवक एवं सचिव के कर्तव्य (धारा 78(2) एवं नियम 331): पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर सुरक्षित रखना, प्राप्त धनराशियों के लिए रसीद जारी करना, पंचायत निधि के लेखे रखना व सुरक्षा करना, अधिनियम व नियमों के अनुसार विवरण और रिपोर्ट तैयार करना।
  • कार्यालयीन उपस्थिति एवं बैठकें: सचिव पंचायत में नियमित रूप से कार्यालय समय में उपस्थित रहेगा और सरपंच के निर्देशानुसार कार्य करेगा। नियम 5, 7, 8, 9, 39 के तहत बैठकों के नोटिस, एजेंडा व अनुपालना सुनिश्चित करना।
  • राजस्व, कर एवं अचल संपत्तियां: कर व फीस की वसूली हेतु मांग तैयार करवाना, पटवारी द्वारा करों की वसूली में मदद करना, और नियम 137, 138, 142 आदि के तहत अचल संपत्तियों से संबंधित कार्य व पट्टे जारी करना।
  • निर्माण कार्य: नियम 175, 176, 177, 179, 180, 184 और 191 के अनुसार निर्माण कार्यों के अनुमान तैयार करना, तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना, मस्टररोल संधारित करना और प्रगति रिपोर्ट भेजना।
  • कनिष्ठ लिपिक प्रथम का जॉब-चार्ट: योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का संधारण, एमवी मूवमेंट रजिस्टर रखना, हिंदी व अंग्रेजी में टंकण कार्य, विभिन्न सॉफ्टवेयर्स (प्रिया सॉफ्ट, नरेरेगा सॉफ्ट आदि) पर ऑनलाइन/ऑफलाइन फीडिंग करना और ग्राम सेवक के समक्ष सूचना प्रस्तुत करना।
  • कनिष्ठ लिपिक द्वितीय का जॉब-चार्ट: योजनावार स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि और व्यय राशि के लेखों का संधारण, मासिक वेतन बिल तैयार करना, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सेवाएं देना, ई-मेल का दैनिक संचालन करना और मनरेगा से संबंधित कार्य।
  • जॉब-चार्ट में संशोधन (दिनांक 7-9-2017): राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 2(viii) के अनुसार पंचायत का कार्यालय-प्रधान सरपंच है तथा कनिष्ठ लिपिक दोनों की ग्रेड-पे 2400 होने के कारण इन्हें एक दूसरे के नियंत्रण में रखना उचित नहीं है। अतः जॉब-चार्ट में जहाँ-जहाँ "कनिष्ठ लिपिक ग्राम सेवक के नियंत्रण में एवं सहायक के रूप में कार्य करेगा" अंकित है, उसके स्थान पर "कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम सेवक सरपंच के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे" प्रतिस्थापित किया गया है।