अकुशल एवं अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अकुशल एवं अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में पुनरीक्षण के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- न्यूनतम मजदूरी दर: श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.06.2018 के आधार पर, महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर अन्य ग्रामीण विकास एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में नियोजित अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी रुपये 213/- प्रति दिवस तथा अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी रुपये 223/- प्रति दिवस पुनरीक्षित की गई है।
- प्रभावी तिथि: यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी है।
- बीएसआर सॉफ्टवेयर (BSR Software) संबंधी निर्देश: वर्ष 2018-19 के बीएसआर (BSR) ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में इन पुनरीक्षित दरों का इंदराज/अपडेशन नहीं किया गया है। अतः पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2018-19 की बीएसआर सॉफ्टवेयर में दर्ज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर की राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा किया जाएगा।
