ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167-क के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र (असाधारण) दिनांक 02 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई है।
मुख्य बिंदु
- संख्या: एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02 (जयपुर, जनवरी 02, 2018)
- नियम संदर्भ: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 167-क द्वारा प्रदत्त शक्तियां।
- नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अधीन पट्टे: पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अधीन जारी किये गये पट्टों के पुनर्वितिप्रमाणिकरण (re-verification/re-authentication) किये जाने के आवेदन के साथ देय फीस 100/- रुपये निर्धारित की गई है।
- अन्य नियमों के अधीन जारी पट्टे: पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अतिरिक्त अन्य नियमों के अधीन जारी किये गये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख के पुनर्वितिप्रमाणिकरण हेतु मूल विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख द्वारा दी गई भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० (DLC) दर की राशि का एक प्रतिशत फीस होगी।
यह आदेश विष्णु कुमार गोयल, उप शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है।
