परिचय

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र (क्रमांक: एफ 13/1/3/बीएस/ डीएस/वि.पं./2013/1/47779/2016, दिनांक: 19.03.2016) के अनुसार, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण के लिए वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 21.03.2016 से प्रारंभ की जा रही है।

ई-मित्र केंद्र द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य प्रक्रिया

  • दस्तावेज: आवेदक की स्वहस्ताक्षरित पहचान व पते की प्रति (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में से कोई एक) तथा वर एवं वधू की संयुक्त फोटो (5"x3" साइज या कैमरे से खींची गई)।
  • पोर्टल प्रविष्टि: ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रपत्र भरेंगे और प्रविष्टि की गई सूचनाओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को पढ़वाकर या प्रिंट लेकर हस्ताक्षर कराएंगे।
  • दस्तावेज अपलोड: पहचान दस्तावेज और संयुक्त फोटो को 50 केबी से 100 केबी साइज की जेपीजी फाइल (JPEG file) में अपलोड किया जाएगा।
  • शुल्क एवं रसीद: ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर नियमानुसार सेवा शुल्क, डेटाबेस सत्यापन शुल्क (15/- रुपये), दस्तावेज स्कैनिंग शुल्क (20/- रुपये) तथा विवाह संपन्न होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में 10/- रुपये एवं 30 दिन पश्चात् 100/- रुपये पंजीयन शुल्क देय होगा।

रजिस्टार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को ई-मित्र संचालक द्वारा रजिस्टार को अग्रषित किया जाएगा। सही पाए जाने पर या कमी होने पर रजिस्टार द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना एसएमएस (SMS) के माध्यम से दी जाएगी। वर-वधू को निर्धारित दिनांक को रजिस्टार कार्यालय में उपस्थित होकर प्रिंटआउट, पावती रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अलग-अलग शपथ पत्र, गवाहों के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।