राजसमंद जिले में पंचायत समितियों का पुनर्गठन और नवसृजन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजसमंद जिले की पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन एवं नवसृजन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना दिनांक 21-11-2025 को जारी की गई है, जिसका क्रमांक एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/842 है।
प्रमुख बिंदु
- अधिनियम के तहत कार्रवाई: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9, 10 एवं 101 के प्रावधानों के अंतर्गत यह पुनर्गठन किया गया है।
- जिला कलेक्टर की भूमिका: संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित किए गए थे और एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित कर सुनवाई की गई थी।
- राज्य सरकार का अनुमोदन: जिला कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं आपत्तियों की परीक्षण के पश्चात राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर राजसमंद जिले की पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्रसीमांकन किया गया है।
- प्रभावित पंचायत समितियां: इस अधिसूचना के तहत राजसमंद जिले की प्रमुख पंचायत समितियों (जैसे आमेट, भीम, कुंभलगढ़, रेलमगरा, राजसमंद) के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का पुनर्रसीमांकन और नई सूची तैयार की गई है।
- कार्यकाल और प्रभाव: सूची के स्तंभ संख्या 4 में वर्णित पंचायत समितियों के चुनावों के पश्चात, उस जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो सूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं, उस तारीख से विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी जिससे नई पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
