ग्राम विकास अधिकारियों के भत्ते के संबंध में निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) को अतिरिक्त ग्राम पंचायत पर देय बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) और अतिरिक्त कार्य भत्ते के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार।
- आदेश दिनांक: 22/09/2021 (क्रमांक: एफ.28(13)पंचावि/प्रशा-2/ग्राविस(ग्रासे)/अति.भत्तो/2021/2181)
- भत्ते में वृद्धि: बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुए बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) 1500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250/- रुपये प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्यभत्ता 2500/- रुपये से बढ़ाकर 3750/- रुपये प्रतिमाह दिनांक 01.10.2021 से स्वीकृत किया गया है।
- अन्य निर्देश: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- अजमेर के पत्र दिनांक 18/10/2021 (क्रमांक एफ.28(25)पंचावि/प्रशा-2/ग्राविस संघ/मार्ग(अजमेर)/2021/2396) के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी को अन्य ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर उस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त प्रभार भत्ता एवं विशेष भत्ता देय होगा, जो बिना अधिकतम समभावधि के लिए देय होगा।
