अधिसूचना विवरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16-01-2025 को आदेश क्रमांक एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंपरा/2025/05 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य बिंदु
- पृष्ठभूमि: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 के तहत, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 31.01.2025 तक समाप्त हो रहा है और जिनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है।
- प्रशासक की नियुक्ति: ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है ताकि कार्यों का सुचारू संचालन हो सके।
- प्रशासनिक समिति का गठन: प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व के उप सरपंच एवं वार्ड पंच सदस्य बनाए जाएंगे।
- वित्तीय शक्तियाँ: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (Bank Accounts) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- कार्यकाल: प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यविधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।
- जिला कलेक्टर्स को अधिकार: अधिनियम की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
