राजस्थान राज-पत्र अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2014
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी इस अधिसूचना के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं:
- ग्राम पंचायत रूपवास का नगर पालिका में क्षेत्र परिवर्तन: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 के अंतर्गत ग्राम पंचायत रूपवास की वर्तमान सीमाओं (उत्तर में ग्राम बरबार, दक्षिण में ग्राम समाहड, पूर्व में भिड़यानी व रूढ़ रूपवास तथा पश्चिम में दौरदा) को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार से पृथक किया गया है।
- आवासीय भूमि का पट्टा: राज्य सरकार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित (Digital Signature) और पूर्व-मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी का उपयोग करते हुए 'आवासीय भूमि का पट्टा' अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- सुरक्षा मानक: पट्टे के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेशनरी में सुरक्षा की दृष्टि से मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, आदि) का उपयोग किया जाएगा।
- वितरण और उपलब्धता: यह सेवा संपूर्ण राज्य में ई-मित्र केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित सी.एस.सी. केन्द्रों (नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
