ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों का कैश हैंडलिंग भत्ता बढाया गया

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 28( )परावरि/प्रशा-2/ग्रासे संघ/ज्ञापन/2011/2264, दिनांक 25.07.2013 के अनुसार, राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के भत्ते में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • पूर्व में देय भत्ता: पूर्व में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तहत 500/- रुपये प्रतिमाह प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु दिए जाते थे।
  • संशोधित भत्ता: इस विशेष भत्ते की राशि को 500/- रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कैश हैंडलिंग भत्ता कर दिया गया है।
  • प्रभावी तिथि: यह बढ़ी हुई दर दिनांक 01.07.2013 से लागू होगी, जिसका भुगतान दिनांक 01.08.2013 को देय होगा।
  • यह विशेष भत्ता किसी अन्य प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।
  • यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आईडी क्रमांक 101302845 दिनांक 17.07.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की गई है।