ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का स्थायी आदेश संख्या 34/2017

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेन/उपापन/2015-16/ई.ओ.नं. दिनांक 22.8.2017 के तहत स्थायी आदेश संख्या 34/2017 जारी किया गया है।

यह आदेश विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ-27(79) ग्रावि/अनु.5/जीकेन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के परिशिष्ट 1 के बिन्दु संख्या 1 (ब) में वर्णित प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की सीमा एवं परिशिष्ट 2 के बिन्दु संख्या 1 (ब) में वर्णित वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में संशोधित निर्देश जारी करता है।

मुख्य बिंदु:

  • परिशिष्ट 1 (प्रशासनिक स्वीकृति): निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के लिए) हेतु जिला कलक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं।
  • परिशिष्ट 2 (वित्तीय स्वीकृति): निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के लिए) की वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को संपूर्ण शक्तियां दी गई हैं।
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधित जिला कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायतों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गई है।