विशेष आवासीय पट्टा / भू-खण्ड आवंटन अभियान
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ.4(4)पट्टा अभि/विधि/पंव्रा/2019/200 दिनांक 19.02.2019 (22.2.19) के तहत विशेष आवासीय पट्टा/भू-खण्ड आवंटन अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अभियान के मुख्य बिंदु:
- राज्य में विशेष अभियान चलाकर पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किए जाएंगे।
- अभियान के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर प्रभारी होंगे।
- ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी भूमि का सीमाज्ञान करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पट्टे आवंटन में समस्या न आए।
- जहाँ ग्राम पंचायतों के पास आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ सिवायचक भूमि या राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि का उपयोग परिवर्तन कर आवंटन हेतु उपलब्ध कराई जाए, किंतु चारागाह भूमि को आवश्यकतानुसार नियमानुसार रूपांतरित किया जाए।
- पट्टा/भू-खण्ड आवंटन से संबंधित लंबित प्रकरणों की सूची कारणों सहित तीन दिवस की अवधि में जिला परिषद को प्राप्त कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से मार्गदर्शन दिया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र परिवारों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
