ग्राम पंचायत पट्टा हस्तांतरण एवं नामांतरण दिशानिर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.4(86) नामांतरण/विधि/पंश/2018/603 दिनांक 9.5.2018 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों के हस्तांतरण या नामांतरण (Mutation) के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु एवं निर्देश
- पट्टों का रिकॉर्ड: समस्त पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173.जी में वर्णित Form LIII (Form 53) प्रारूप में अब तक जारी किए गए समस्त पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- हस्तांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेज: पट्टों के प्रकार और हस्तांतरण के आधार (उत्तराधिकार, वसीयतनामा, पंजीकृत हक त्याग, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत गिफ्ट डीड) के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, हक त्यागपत्र, आपत्तियों हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन आदि निर्धारित किए गए हैं।
- शुल्क एवं दरें: मूल आवंटन के प्रकार (पुराने ग्रहों का विनियमितीकरण, निःशुल्क आवंटित भूखंड, रियायती दर पर आवंटन, नीलामी द्वारा आवंटन, पूर्ण शुल्क के साथ आवंटन) के आधार पर परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों को नामांतरण करने हेतु प्रक्रिया शुल्क (रु. 100 से रु. 200) एवं नामांतरण शुल्क (डीएलसी दर का 2% से 5%) निर्धारित किया गया है।
नामांतरण की प्रक्रिया निर्धारित दस्तावेजों की जांच के उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित करके की जाएगी।
