विशेष ग्राम सभा आयोजन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र (पत्रांक एफ.15(10)पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2024/EFile-22379, दिनांक 23-04-2025) एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र दिनांक 03-04-2025 के क्रम में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य बिंदु एवं निर्देश
- वार्षिक भौतिक सत्यापन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थीयों की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया प्रति वर्ष 1 नवंबर से शुरू होती है। वर्ष 2025 के लिए शत-प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दिनांक 30-04-2025 तक करवाया जाना अनिवार्य है।
- पेेंशन भुगतान पर प्रभाव: निर्धारित तिथि (30 अप्रैल 2025) तक वार्षिक सत्यापन न करवाने की स्थिति में पेंशनर्स का मई, 2025 (देय माह जून, 2025) के बाद पेंशन भुगतान रोका जा सकता है।
- पेंशन निरस्तीकरण पर रोक थाम: पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के स्तर से बिना पूर्ण जांच के पेंशन लाभार्थियों को मृत अथवा राज्य से अन्यत्र पलायन दिखाकर पेंशन निरस्त करने के मामलों की रोकथाम के लिए, ऐसे प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही का विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन करवाने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही किए जाने के निर्देश हैं।
अतः समस्त मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
